क्या बिहार में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से छूटे लोगों का विवरण राजनीतिक दलों से साझा किया?

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क्या बिहार में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से छूटे लोगों का विवरण राजनीतिक दलों से साझा किया?

सारांश

बिहार में चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट साझा की है, जिसमें मृतक और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम शामिल हैं। जानिए इसकी पूरी जानकारी।

मुख्य बातें

मतदाता सूची में सुधार का कदम महत्वपूर्ण है।
राजनीतिक दलों को अपडेटेड ड्राफ्ट सूची प्राप्त हुई है।
आपत्तियों के लिए सत्यापन प्रक्रिया निर्धारित है।
फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर है।
बूथ लेवल एजेंट्स की संख्या विभिन्न दलों में भिन्न है।

पटना, 10 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। बिहार में एक ओर जहां विपक्षी दल के नेता मतदाता सूची में संशोधन के लिए विस्तृत ड्राफ्ट की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत निर्वाचन आयोग ने बताया है कि सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स को पहले ही अपडेटेड ड्राफ्ट सूची उपलब्ध कराई जा चुकी है।

इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मृतक, स्थानांतरित तथा दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम शामिल हैं।

चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि यदि किसी मृत मतदाता के सत्यापन को लेकर कोई आपत्ति आती है, तो बूथ स्तर के सहायक (बीएलए) को उचित सबूत के साथ बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ) को सूचित करना चाहिए।

मतदान केंद्रों के बाहर भी सूची चस्पा कर दी गई है। इसके साथ ही स्थानीय निवासियों से दावे और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं।

चुनाव आयोग (ईसीआई) के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2025 के तहत, प्रकाशित मतदाता सूची में शामिल सभी मतदाताओं को फॉर्म जारी किए गए। इन फॉर्मों को मतदाताओं से सहायक दस्तावेजों के साथ एकत्र किया गया।

बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ), सुपरवाइजर और प्रशासनिक कर्मचारियों ने घर-घर जाकर सत्यापन किया और मृत, स्थानांतरित, या दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं का पता लगाया।

उदाहरण के लिए, बिहार के मतदान केंद्र नंबर 151 में, अधिकारियों ने 746 मृत मतदाताओं, एक स्थानांतरित मतदाता, 13 रीलोकेटेड और तीन दोहरी प्रविष्टियों की पहचान की।

इसी तरह, मतदान केंद्र नंबर 153 में, 779 मतदाताओं में से 633 गणना फॉर्म प्राप्त हुए हैं। यहां 40 मतदाता मृत पाए गए हैं।

मतदान केंद्र नंबर 154, मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में 1,424 मतदाताओं में से 1,372 फॉर्म प्राप्त हुए, बाकी में से 17 मृत थे, 22 स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके थे, आठ दोहरी प्रविष्टि वाले थे और पांच अनुपस्थित थे।

चुनाव आयोग ने बीएलओ को आपत्तियों और सत्यापन के आधार पर अभिलेखों में समय पर सुधार सुनिश्चित करने को कहा है। पुनर्विचार हेतु फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर है।

चुनाव आयोग के अनुसार, विभिन्न राजनीतिक दलों के पास बूथ लेवल एजेंट्स (बीएलए) की संख्या इस प्रकार है: आम आदमी पार्टी के पास 2, बहुजन समाज पार्टी के पास 74, भारतीय जनता पार्टी के पास 53,338, सीपीआई(एम) के पास 899, कांग्रेस के पास 17,549, नेशनल पीपुल्स पार्टी के पास 7, सीपीआई(एम-एल) (लिबरेशन) के पास 1,496, जनता दल (यूनाइटेड) के पास 36,550, लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के पास 1,210, राष्ट्रीय जनता दल के पास 47,506, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पास 1,913 और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के पास 270 बीएलए हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी करती है। सभी राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदाता सूची सही और अद्यतन हो, ताकि चुनाव में निष्पक्षता बनी रहे।
RashtraPress
13 मई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में क्या शामिल है?
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मृतक, स्थानांतरित और दोहरे प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम शामिल हैं।
चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को क्या जानकारी दी है?
चुनाव आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स को अपडेटेड ड्राफ्ट सूची उपलब्ध कराई है।
आपत्ति उठाने पर क्या प्रक्रिया है?
यदि कोई आपत्ति आती है, तो बूथ स्तर के सहायक को पर्याप्त सबूत के साथ बूथ स्तर के अधिकारी को सूचित करना चाहिए।
फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि क्या है?
पुनर्विचार हेतु फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर है।
बूथ लेवल एजेंट्स की संख्या कितनी है?
विभिन्न राजनीतिक दलों के पास बूथ लेवल एजेंट्स की संख्या अलग-अलग है, जैसे भाजपा के पास 53,338।
राष्ट्र प्रेस