क्या दुर्गा पूजा कार्निवल के दिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी को विरोध रैली निकालने की अनुमति दी?

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क्या दुर्गा पूजा कार्निवल के दिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी को विरोध रैली निकालने की अनुमति दी?

सारांश

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी को 5 अक्टूबर को मध्य कोलकाता में विरोध रैली आयोजित करने की अनुमति दी है। यह अनुमति बारिश के दौरान बिजली के करंट से हुई मौतों के मामले में दी गई है। क्या यह रैली दुर्गा पूजा कार्निवल के साथ टकराएगी? जानिए पूरी कहानी।

Key Takeaways

  • शुभेंदु अधिकारी को विरोध रैली की अनुमति मिली है।
  • रैली में भाग लेने वालों की संख्या 3,000 से अधिक नहीं होगी।
  • बिजली के करंट से हुई मौतों का मुद्दा उठाया गया है।
  • दुर्गा पूजा कार्निवल और रैली एक ही दिन होने वाले हैं।
  • मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कार्निवल में शामिल होंगी।

कोलकाता, 3 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय की पीठ ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को भारी बारिश के दौरान बिजली के करंट से हुई मौतों के संदर्भ में 5 अक्टूबर को मध्य कोलकाता में एक विरोध रैली आयोजित करने की अनुमति दे दी।

ये मौतें बारिश में गिरे बिजली के तारों के संपर्क में आने के कारण हुईं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक निकटतम संगठन ने 5 अक्टूबर को शुभेंदु अधिकारी द्वारा विरोध रैली आयोजित करने का निर्णय लिया था।

हालांकि, कोलकाता पुलिस ने इस आधार पर अनुमति देने से इनकार कर दिया कि उसी शाम, मध्य कोलकाता के रेड रोड पर एक विशाल दुर्गा पूजा कार्निवल होगा, जिसमें शहर की 113 पुरस्कार विजेता सामुदायिक दुर्गा पूजा समितियां भाग लेंगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शिरकत करेंगी।

इसके बाद संगठन ने अनुमति के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

यह मामला शुक्रवार दोपहर कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बिस्वरूप चौधरी की अवकाशकालीन पीठ में सुनवाई के लिए आया और सुनवाई के अंत में न्यायालय ने संगठन को 5 अक्टूबर को विरोध रैली आयोजित करने की सशर्त अनुमति दे दी।

न्यायमूर्ति चौधरी ने कहा कि इतने सारे लोगों की बिजली के झटके से हुई मौतें बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं, इसलिए रैली की अनुमति दी जाएगी।

अवकाश पीठ ने विरोध रैली का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच तय किया, क्योंकि उसी शाम एक कार्निवल भी होगा और वह भी विरोध रैली स्थल के निकट।

अवकाश पीठ ने यह भी कहा कि रैली में भाग लेने वालों की संख्या 3,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उक्त संगठन ने अपनी याचिका में कहा था कि रैली में 5,000 लोग शामिल होंगे।

Point of View

यह आवश्यक है कि आयोजक और सरकार दोनों इस बात का ध्यान रखें कि सांस्कृतिक उत्सवों और सार्वजनिक सुरक्षा का ध्यान रखा जाए।
NationPress
03/10/2025

Frequently Asked Questions

क्या रैली में भाग लेने वालों की संख्या सीमित है?
हाँ, कलकत्ता हाईकोर्ट ने रैली में भाग लेने वालों की संख्या 3,000 से अधिक होने की अनुमति नहीं दी है।
क्यों रैली का आयोजन किया जा रहा है?
रैली का आयोजन हाल ही में बिजली के करंट से हुई मौतों के विरोध में किया जा रहा है।
क्या रैली और दुर्गा पूजा कार्निवल एक ही दिन हैं?
हाँ, रैली और दुर्गा पूजा कार्निवल दोनों 5 अक्टूबर को होने वाले हैं।