क्या चैतन्य बघेल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है?

सारांश
Key Takeaways
- चैतन्य बघेल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
- ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी की है।
- जांच निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए।
रायपुर, 22 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। ईडी की हिरासत समाप्त होने के बाद, उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के लिए उन्हें पाँच दिनों की ईडी रिमांड पर भेजा गया। रिमांड खत्म होने के बाद, केंद्रीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को उन्हें अदालत में पेश किया, जहाँ से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
प्रवर्तन निदेशालय के वकील डॉ. सौरभ पांडेय ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में चैतन्य बघेल के खिलाफ जांच की जा रही है। पहले उनके घर में छानबीन की गई और फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया। 18 जुलाई को ईडी को चैतन्य बघेल की पाँच दिनों की रिमांड मिली थी। जांच के दौरान उनसे कई सवाल पूछे गए और अनेक दस्तावेजों की पुष्टि की गई। जांच को आगे बढ़ाना है। फिलहाल, पूछताछ के लिए कुछ खास नहीं था, इसलिए अदालत से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की अपील की गई।
उन्होंने कहा कि अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट से अनुमति लेकर जेल में पूछताछ की जाएगी।
चैतन्य बघेल के वकील फैजल रिजवी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ईडी ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी। तीन तथ्यों पर बिना समन दिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। यह पहला मामला है, जिसमें बिना नोटिस गिरफ्तारी हुई है। चैतन्य बघेल को फिर 4 अगस्त को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सेंट्रल जेल में उनकी सुरक्षा को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिजनों और वकीलों को निर्धारित समय के अनुसार मिलने की अनुमति दी गई है।