चंद्रपुर में शादी के 20 दिन बाद पति और दोस्त ने पत्नी से किया गैंगरेप, दोनों गिरफ्तार
सारांश
मुख्य बातें
महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहाँ 25 अगस्त 2025 को एक युवती के साथ उसके पति और उसके दोस्त ने कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया। शादी के महज 20 दिन बाद हुई इस वारदात के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 70(1) (गैंगरेप) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
मामले का पूरा घटनाक्रम
पुलिस के अनुसार, दुर्गापुर थाना क्षेत्र के निवासी हसन उर्फ अल्ताफ सलीम शेख (26 वर्ष) ने 6 अगस्त को अंतर-धर्मीय रजिस्टर विवाह किया था। विवाह के बाद सामाजिक रीति-रिवाज के अनुसार पारिवारिक समारोह की तैयारी चल रही थी और इस दौरान पीड़िता अपनी माँ के घर पर रह रही थी।
पीड़िता की शिकायत के अनुसार, आरोपी पति उसके चरित्र पर संदेह करता था। फोन व्यस्त मिलने और अनजान नंबरों से कॉल आने को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। 25 अगस्त को भी फोन व्यस्त मिलने पर हसन पीड़िता की माँ के घर पहुँचा, पत्नी का मोबाइल छीन लिया और उससे बात करने वाले व्यक्ति से पूछताछ कर गुस्से में चला गया।
श्मशानभूमि में हुई वारदात
कुछ समय बाद जब पीड़िता घर के पास स्थित सिलाई प्रशिक्षण केंद्र पर गई, तो हसन अपने 19 वर्षीय दोस्त कुणाल बोरकर के साथ बाइक पर वहाँ पहुँचा। शिकायत के अनुसार, बहाने से उसे वेकोली की शक्तिनगर कॉलोनी स्थित श्मशानभूमि में ले जाया गया।
पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, उस सुनसान स्थान पर पहले पति ने पत्नी के साथ जबरदस्ती की और फिर अपने दोस्त से भी दुष्कर्म करवाया। वारदात के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई
पीड़िता ने घर पहुँचकर परिजनों को पूरी घटना बताई, जिसके बाद परिवार उसे लेकर दुर्गापुर थाने पहुँचा। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों — हसन उर्फ अल्ताफ सलीम शेख और कुणाल बोरकर — को गिरफ्तार कर लिया।
दुर्गापुर थाने के इंस्पेक्टर संतोष शेगावकर ने बताया, 'एक महिला ने हमारे यहाँ शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पति और पति के दोस्त ने उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है। इसके बाद हमने जाँच शुरू की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके पीसीआर पर ले आए और अब आगे की जाँच जारी है।'
कानूनी कार्यवाही की स्थिति
दोनों आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 70(1) (गैंगरेप) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। न्यायालय ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस मामले की आगे की जाँच कर रही है।
आगे क्या होगा
यह मामला महाराष्ट्र में वैवाहिक और घरेलू हिंसा की बढ़ती घटनाओं की पृष्ठभूमि में सामने आया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर-धर्मीय विवाहों में पारिवारिक और सामाजिक दबाव कभी-कभी हिंसा की जड़ बनता है। पुलिस ने पीड़िता को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई है और आगे की जाँच में फोरेंसिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।