क्या छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय की कैबिनेट बैठक से बिजली उपभोक्ताओं को मिली राहत?
सारांश
Key Takeaways
- मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान से 42 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।
- बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट का लाभ 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों को मिलेगा।
- सौर ऊर्जा
रायपुर, 3 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय के महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल में रियायत देने के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (एम-ऊर्जा) 1 दिसंबर से राज्य में लागू हुआ है। इस योजना के तहत, घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 100 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट प्राप्त होगी। यह लाभ 400 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा।
200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अगले एक वर्ष के लिए 200 यूनिट तक बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। इससे 6 लाख उपभोक्ताओं को फायदा होगा, ताकि वे पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अपने घरों में सोलर प्लांट स्थापित करा सकें।
इस प्रकार, मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान से प्रदेश के 42 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे, और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ सभी उपभोक्ताओं को मिलेगा।
गौरतलब है कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी के तहत 1 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट पर 15,000 रुपये और 2 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता के प्लांट पर 30,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है। यह व्यवस्था राज्य में सौर ऊर्जा को अपनाने को प्रोत्साहित करेगी और आने वाले समय में उपभोक्ताओं को फ्री बिजली की ओर ले जाएगी।
छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम, 2002 में स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों से क्रय को प्रोत्साहित करने और जेम पोर्टल में क्रय की स्पष्टता के लिए संशोधन किए जाने का निर्णय भी लिया गया। इन संशोधनों से क्रय प्रक्रिया का सरलीकरण होगा, पारदर्शिता में वृद्धि होगी और संसाधनों की बचत होगी।
मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
इसके साथ ही, मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 (क्र. 21 सन् 2018) में संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक, 2025 के प्रारूप को भी अनुमोदित किया, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म्स और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।