क्या दिल्ली बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामले में गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका टल गई?

सारांश
Key Takeaways
- दिल्ली बीएमडब्ल्यू दुर्घटना की न्यायिक सुनवाई 24 सितंबर तक टली।
- पुलिस ने अभी तक मोबाइल फोन और ड्राइविंग लाइसेंस जब्त नहीं किए हैं।
- अभियोजन पक्ष ने जांच के शुरुआती चरण में जमानत का विरोध किया।
नई दिल्ली, 20 सितंबर (राष्ट्र प्रेस) दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को दिल्ली बीएमडब्ल्यू सड़क दुर्घटना मामले की मुख्य आरोपी गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका पर सुनवाई 24 सितंबर तक के लिए टाल दी।
अदालत ने पुलिस की इस दलील को स्वीकार किया कि वे अभी तक उसका मोबाइल फोन और ड्राइविंग लाइसेंस जब्त नहीं कर पाए हैं।
जांचकर्ताओं ने न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकित गर्ग को बताया कि वे इस समय उसे जमानत देने के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि जांच अभी शुरुआती चरण में है।
अभियोजन वकील ने कहा कि हमें अभी तक आरोपी का मोबाइल फोन और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला है।
कौर के वकील ने अदालत को बताया कि कौर का फोन उनके पति के पास है और शनिवार शाम तक वह इसे पुलिस को सौंप देंगे। उन्होंने दावा किया कि कौर का ड्राइविंग लाइसेंस पहले जांचकर्ताओं को दे दिया गया था, लेकिन अगर यह अभी भी रिकॉर्ड में नहीं है, तो परिवार इसे दोबारा पुलिस को सौंप देगा।
14 सितंबर को धौला कुआं के पास हुए एक सड़क हादसे में वित्त मंत्रालय के उप-सचिव नवजोत सिंह की मौत और उनकी पत्नी संदीप कौर के गंभीर रूप से घायल होने के मामले में कौर को गिरफ्तार किया गया है। यह हादसा दोपहर करीब 1 बजे दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास हुआ।
पीड़ित दंपत्ति मोटरसाइकिल से बंगला साहिब गुरुद्वारा से लौट रहे थे, तभी उन्हें कथित तौर पर गगनप्रीत कौर द्वारा चलाई जा रही एक बीएमडब्ल्यू कार ने टक्कर मार दी। हादसे के समय उनका पति पैसेंजर सीट पर बैठा था।
एक अन्य घटनाक्रम में अदालत ने आरोपी द्वारा दायर एक अलग आवेदन पर पुलिस को नोटिस जारी किया। इस आवेदन में दुर्घटना स्थल का सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की मांग की गई थी।
दुर्घटना के बाद, पुलिस ने हत्या के प्रयास और लापरवाही से गाड़ी चलाने जैसे विभिन्न आपराधिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस सबूतों से छेड़छाड़ करने के संभावित प्रयासों की भी जांच कर रही है।