क्या जम्मू-कश्मीर के डोडा में किरायेदारी नियमों का उल्लंघन करने पर मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ?
सारांश
Key Takeaways
- किरायेदार सत्यापन का पालन अनिवार्य है।
- पुलिस ने कार्रवाई की है, जांच जारी है।
- सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नियमों का पालन करें।
डोडा, 16 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। जम्मू-कश्मीर के डोडा में जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित अनिवार्य किरायेदार सत्यापन नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस ने एक मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई नियमित गश्त के दौरान एक संदिग्ध मामले का पता चलने पर की गई।
जानकारी के अनुसार, नागरी टोंडवा क्षेत्र में शाम लगभग 7:30 बजे पुलिस की गश्ती टीम, जिसमें पीएसआई सोनालिका शर्मा, एसपीओ प्रेम सिंह और एसपीओ शेर मोहम्मद शामिल थे, ने एक युवती को संदिग्ध हालात में घूमते हुए देखा। पूछताछ में युवती ने पुलिस को बताया कि वह पिछले 15–16 दिनों से नागरी में किराए के एक कमरे में रह रही है। इसके बाद पुलिस मौके पर किराए के कमरे पर पहुंची, जहां युवती का सामान भी मिला।
पुलिस की पूछताछ और जांच में पता चला कि घर मालिक बाबलू शर्मा, पुत्र बाबू राम, निवासी संतोष नगर, डोडा ने बिना किसी अनिवार्य किरायेदार सत्यापन प्रक्रिया को पूरा किए और बिना 'टेनेंट डिक्लरेशन फॉर्म' जमा किए ही कमरे को किराए पर दे दिया था, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए डोडा पुलिस स्टेशन में बाबलू शर्मा के खिलाफ एफआईआर नंबर 257/2025, धारा 223 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि आगे की जांच जारी है।
गौरतलब है कि एसएसपी डोडा संदीप मेहता, जेकेपीएस के निर्देश पर, एसएचओ डोडा, इंस्पेक्टर परवेज अहमद खांडे द्वारा आम जनता को जागरूक करने के लिए अनिवार्य किरायेदार सत्यापन के बारे में नियमित घोषणाएं और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।
डोडा पुलिस एक बार फिर सभी मकान मालिकों से अपील करती है कि वे जन सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानून का पालन करने के लिए किरायेदार सत्यापन प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करें।