क्या गोवा हादसे के नाइटक्लब मालिकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ?
सारांश
Key Takeaways
- गोवा में नाइटक्लब में आग लगने से कई जानें गईं।
- पुलिस ने नाइट क्लब मालिकों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
- मुख्यमंत्री ने मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया है।
- घटना के बाद सुरक्षा उपायों पर चर्चा जरूरी है।
पणजी, 7 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। गोवा के अरपोरा में हुए एक भयानक हादसे के बाद, पुलिस ने नाइट क्लब के मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उन पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया है।
गोवा के पुलिस महानिदेशक ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि क्लब के दो मालिकों, उनके मैनेजर, और कई अन्य व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। पुलिस ने क्लब के कुछ कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि क्लब के मालिक अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और उनकी तलाश जारी है।
यह पूरा हादसा शनिवार-रविवार की रात को हुआ। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस और अग्निशामक विभाग की जांच चल रही है।
गोवा पुलिस के अनुसार, मरने वालों में 4 टूरिस्ट और 14 स्टाफ सदस्यों की पुष्टि हुई है, जबकि 7 लोगों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस हादसे की मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया है और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दिशा में कदम उठाने को कहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और कई केंद्रीय मंत्रियों ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं।
उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पर कहा, "गोवा के अरपोरा में आग लगने की दुखद घटना में लोगों की जान जाने से बहुत दुख हुआ। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके साथ हैं। मैं घायल हुए सभी लोगों के जल्द ठीक होने की भी प्रार्थना करता हूं।"
गोवा के राज्यपाल अशोक गजपति राजू ने भी इस दुखद घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है और संबंधित अधिकारियों से प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता और समर्थन देने का आग्रह किया है।