क्या ग्रेटर नोएडा में हर्ष फायरिंग के मामले में तीसरे आरोपी निक्की को गिरफ्तार किया गया?
सारांश
Key Takeaways
- हर्ष फायरिंग कानूनन प्रतिबंधित है।
- गिरफ्तार आरोपी ने अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल का इस्तेमाल किया।
- पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
- समाज में भय का माहौल बनाने वाले कृत्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- जांच जारी है और किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
ग्रेटर नोएडा, 2 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। गौतमबुद्धनगर के थाना जारचा पुलिस ने शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के मामले में एक और वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। 30 नवंबर की रात ग्राम नगला चमरू में बारात चढ़त के दौरान हुई इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी थी।
पहले दो आरोपियों, अभिषेक और इशू को 1 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। अब तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने मामले का एक और महत्वपूर्ण खुलासा किया है।
गिरफ्तार आरोपी निक्की, जो कि अमर सिंह का पुत्र है और ग्राम सिरोरा सलेमपुर, थाना टीला मोड़, जनपद गाजियाबाद का निवासी है, को थाना जारचा पुलिस ने 2 दिसंबर को सैथली गांव के नहर के पास से पकड़ा। पूछताछ में पता चला कि निक्की ने न केवल खुद फायरिंग की, बल्कि अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल को छिपाकर शादी समारोह में लाया था। उसने यह पिस्टल अपने साथी अभिषेक को भी दी, जिसने भी फायरिंग की थी।
इस लापरवाही के कारण समारोह में अफरा-तफरी मच गई थी और कई लोग दहशत में आ गए थे।
यह ध्यान देने योग्य है कि हर्ष फायरिंग कानूनन प्रतिबंधित है और इस तरह की घटनाएं गंभीर परिणाम दे सकती हैं। पुलिस ने कहा है कि समाज में भय का माहौल बनाने वाले ऐसे कृत्य के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की गैरकानूनी गतिविधि न कर सके। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ थाना जारचा में मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस का कहना है कि घटना में इस्तेमाल की गई पिस्टल और अन्य साक्ष्यों के संबंध में जांच जारी है और किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।