क्या हल्द्वानी बनभूलपुरा कांड में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले 21 लोग गिरफ्तार हुए?
सारांश
Key Takeaways
- हल्द्वानी में 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
- सुप्रीम कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण है।
- पुलिस ने उपद्रव को रोकने के लिए कार्रवाई की है।
- शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त जारी है।
- सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है।
हल्द्वानी, 2 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे भूमि अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंगलवार को आने की उम्मीद है। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोमवार रात को 21 लोगों को गिरफ्तार किया है।
उपद्रव की आशंका के चलते पुलिस ने 121 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। फरवरी 2024 में बनभूलपुरा में सरकारी जमीन पर बने मदरसे को ध्वस्त करने के दौरान पुलिस को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उस समय भीड़ ने उपद्रव करते हुए थाना को भी आग के हवाले कर दिया था।
इस हिंसा में सात लोगों की जान गई थी। तब पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। अब बनभूलपुरा कांड में जेल में बंद कई लोग जमानत पर बाहर हैं।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को एसपी नैनीताल डॉ. जगदीश चंद्रा और एसपी हल्द्वानी मनोज कत्याल के नेतृत्व में टीम ने अभियान चलाकर 121 लोगों पर कार्रवाई की। इनमें से 21 लोगों को बवाल की आशंका में गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से छह लोग बनभूलपुरा कांड में जेल गए थे।
पुलिस को आशंका है कि ये लोग शहर में लोगों को एकत्र कर दंगा भड़काने का प्रयास कर सकते हैं।
बवाल की आशंका को देखते हुए पुलिस ने सात ड्रोनों की मदद से बनभूलपुरा के संवेदनशील क्षेत्रों पर निगरानी रखने का निर्णय लिया है। इसके अलावा 12 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से कंट्रोल रूम से निगरानी की जाएगी। किसी भी कैमरे में संदिग्ध गतिविधि दिखने पर नजदीकी पुलिस टीम को सतर्क किया जाएगा।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान किसी को भी परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। शहर में पुलिस बल गश्त कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। जो भी शांति व्यवस्था को बाधित करने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को हटाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज आएगा।