क्या चेन्नई में नए वोटर कार्ड बनवाने के लिए फिर से आवेदन विंडो खुल गई है?
सारांश
Key Takeaways
- चेन्नई में नए मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई।
- फॉर्म-6 का वितरण बूथ लेवल ऑफिसर्स द्वारा किया जा रहा है।
- ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।
- आवेदन की अंतिम तिथि की अभी तक पुष्टि नहीं हुई।
- मतदाता पहचान पत्र दो सप्ताह में जारी होगा।
चेन्नई, 15 दिसंबर (आईएएनएस)। तमिलनाडु में एसआईआर परियोजना के अंतर्गत चेन्नई के मतदाताओं के लिए एक बार फिर सुखद समाचार सामने आया है। नए मतदाता, जो लोग स्थानांतरित हो चुके हैं और जिनका नाम पहले की प्रक्रिया में छूट गया था, अब अंतिम मतदाता सूची में अपने नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं। चेन्नई की अंतिम मतदाता सूची फरवरी में प्रकाशित होने वाली है।
ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (जीसीसी) ने शहर में नए मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 का वितरण आरंभ कर दिया है। यह फॉर्म नए मतदाता के नाम जोड़ने के लिए आवश्यक है और इसे लगभग 3,700 बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) के माध्यम से वितरित किया जा रहा है, ताकि लोग अपने क्षेत्र में आसानी से इसे प्राप्त कर सकें।
भौतिक फॉर्म के साथ-साथ, चुनाव आयोग ने ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। योग्य नागरिक भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म-6 ऑनलाइन भर सकते हैं। कई क्षेत्रों में बीएलओ को जोनल कार्यालयों से फॉर्म मिल चुके हैं और उन्हें निर्देश दिया गया है कि जो भी नागरिक संपर्क करें, उन्हें तुरंत फॉर्म उपलब्ध कराया जाए। इच्छुक लोग उसी दिन फॉर्म भरकर जमा भी कर सकते हैं।
कुछ विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ को बूथ स्तर पर विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जहां फॉर्म-6 का वितरण और संग्रह एक साथ किया जा रहा है। हालांकि, फॉर्म-6 जमा करने की अंतिम तारीख पहले 8 जनवरी निर्धारित की गई थी, लेकिन इसे बढ़ाने के विषय में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तमिलनाडु में एसआईआर गणना प्रक्रिया को पहले ही दो बार विस्तार दिया जा चुका है।
इस बीच, कई क्षेत्रों में अधिकारी अभी भी गणना फॉर्म को डिजिटाइज करने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि कई फॉर्म में त्रुटियां हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया की रफ्तार धीमी हो रही है।
ऑनलाइन आवेदन के लिए ईसीआई की वेबसाइट (www.voters.eci.gov.in) के माध्यम से फॉर्म-6 भरा जा सकता है। आवेदन में नाम, पता और विधानसभा क्षेत्र जैसी बुनियादी जानकारी देनी होती है। दस्तावेज के रूप में स्वयं प्रमाणित आधार कार्ड का जन्मतिथि और निवास, दोनों के प्रमाण के तौर पर अपलोड किया जा सकता है। यदि आधार में कोई गलती है, तो जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कक्षा 10वीं-12वीं की मार्कशीट से उम्र साबित की जा सकती है। वहीं, बिजली-पानी के बिल, बैंक पासबुक, गैस कनेक्शन दस्तावेज या पासपोर्ट से निवास प्रमाण दिया जा सकता है।
चुनाव आयोग ने नए मतदाताओं और पहले छूट गए नागरिकों से जल्द आवेदन करने की अपील की है। आयोग का कहना है कि आवेदन स्वीकृत होने के लगभग दो सप्ताह के भीतर मतदाता पहचान पत्र जारी कर दिया जाएगा।
जीसीसी के आंकड़ों के अनुसार, चेन्नई में लगभग 40 लाख पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें से 99.8 प्रतिशत एसआईआर फॉर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं। कई मतदाताओं ने ऑनलाइन पोर्टल में तकनीकी दिक्कतों की शिकायत भी की है, जिसके चलते उन्हें मैनुअल तरीके से फॉर्म जमा करना पड़ा। अधिकारियों से उम्मीद है कि अंतिम मतदाता सूची को अंतिम रूप देने से पहले इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा।