क्या कर्नाटक में इंजीनियरिंग छात्रा के 'यौन उत्पीड़न' के मामले में लेक्चरर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई?

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क्या कर्नाटक में इंजीनियरिंग छात्रा के 'यौन उत्पीड़न' के मामले में लेक्चरर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई?

सारांश

कर्नाटक के मैसूर जिले में एक कॉलेज के लेक्चरर पर छात्रा के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। क्या यह मामला न्याय दिलाएगा? जानिए पूरी कहानी।

Key Takeaways

  • यौन उत्पीड़न के मामलों में सख्त कार्रवाई जरूरी है।
  • महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
  • शिक्षा संस्थानों में ऐसे मामलों की गंभीरता को समझना चाहिए।

मैसूर, 16 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। कर्नाटक के मैसूर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक प्रतिष्ठित कॉलेज के लेक्चरर पर एक छात्रा का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है, जिसके चलते मामला दर्ज किया गया है।

जानकारी के अनुसार, यह मामला जयलक्ष्मीपुरम पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 126(2) (गलत तरीके से रोकना), 75(2) (यौन उत्पीड़न), और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत एफआईआर दर्ज की है।

आरोपी की पहचान भारत भार्गव के रूप में हुई है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा कि आरोपी ने उसे परीक्षा में अच्छे अंक लाने और अच्छी नौकरी दिलाने का वादा करके फंसाने की कोशिश की। इसके अलावा, आरोपी ने कई आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं और उसे शिकायत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

आरोपी ने कथित तौर पर उसे ब्लैकमेल किया और कहा कि यदि उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसे परीक्षा में फेल कर देगा। छात्रा ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

इससे पहले अक्टूबर में बेंगलुरु के एक निजी कॉलेज के एक प्रोफेसर को यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन पर एक छात्रा को झूठे बहाने से उसके घर ले जाने और उसके साथ अनुचित व्यवहार करने का आरोप था।

बेंगलुरु विश्वविद्यालय के एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर पर एक महिला का पीछा करने, यौन उत्पीड़न करने और जबरन वसूली करने का आरोप लगाकर मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में पुलिस ने आरोपी को थाने में जमानत पर रिहा कर दिया।

प्रोफेसर को तब गिरफ्तार किया गया जब वह छात्रा को घर ले गया और उससे उसके प्रेमी से संबंध तोड़ने के लिए कहा।

बेंगलुरु पुलिस ने कहा कि प्रोफेसर ने छात्रा को दोपहर के भोजन पर बुलाया था और झूठा दावा किया था कि उसका परिवार वहां मौजूद रहेगा।

पीड़िता के माता-पिता ने कर्नाटक राज्य महिला आयोग से संपर्क किया, जिसने पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। आरोपियों ने पीड़िता को चुप रहने के लिए धमकाने के लिए आपत्तिजनक तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल किया।

Point of View

यह घटना समाज में व्याप्त यौन उत्पीड़न की गंभीरता को दर्शाती है। यह अत्यंत आवश्यक है कि ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की जाए और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
NationPress
16/11/2025

Frequently Asked Questions

क्या यह मामला न्यायालय में जाएगा?
हां, इस मामले की जांच के बाद इसे न्यायालय में लाया जाएगा।
क्या आरोपी को गिरफ्तार किया गया है?
फिलहाल आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन गिरफ्तारी की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है।
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