YSRCP महासचिव पुडी श्रीहरि को जमानत, CM नायडू पर आपत्तिजनक पोस्ट मामले में बेंगलुरु से हुई थी गिरफ्तारी
सारांश
Key Takeaways
चित्तूर जिले की एक अदालत ने गुरुवार, 30 अप्रैल को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के महासचिव (मीडिया) पुडी श्रीहरि को जमानत दे दी। श्रीहरि पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को कथित तौर पर निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट करने का आरोप है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालय, कुप्पम ने उन्हें जमानत प्रदान की।
गिरफ्तारी का घटनाक्रम
पुलिस ने श्रीहरि को बुधवार तड़के बेंगलुरु से गिरफ्तार किया और उन्हें कुप्पम लाया गया, जहाँ गुरुवार को उन्हें अदालत के समक्ष पेश किया गया। YSRCP के महासचिव (लीगल सेल) और पूर्व एडवोकेट जनरल पी. सुधाकर रेड्डी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने श्रीहरि को सुबह 5:45 बजे गिरफ्तार किया था, जबकि अदालत को बताया गया कि गिरफ्तारी रात 11:45 बजे हुई। यह विरोधाभास पार्टी की ओर से उठाया गया प्रमुख कानूनी मुद्दा बन गया।
मूल मामला क्या है
श्रीहरि को सबसे पहले 15 अप्रैल को विजयवाड़ा में मुख्यमंत्री नायडू की कथित तौर पर मॉर्फ्ड तस्वीरों के साथ आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें कुप्पम भेजा गया, जहाँ उनके और YSRCP के एक अन्य पदाधिकारी गिरीश कुमार रेड्डी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। गौरतलब है कि श्रीहरि तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) के रूप में कार्यरत रहे थे।
न्यायिक प्रक्रिया और उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप
16 अप्रैल को निचली अदालत ने पुलिस की न्यायिक हिरासत याचिका खारिज कर श्रीहरि को रिहा कर दिया था। इसके बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के उस आदेश को निलंबित कर दिया। श्रीहरि ने गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इसके एक दिन बाद ही उन्हें बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया।
YSRCP की प्रतिक्रिया
पूर्व एडवोकेट जनरल पी. सुधाकर रेड्डी ने कहा कि YSRCP को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और पार्टी झूठे मामलों के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेगी। पार्टी का आरोप है कि यह कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। जमानत मिलने के बाद अब श्रीहरि पर लगे आरोपों की सुनवाई अदालत में आगे बढ़ेगी।