नासिक में अवैध शराब की भट्ठी पर पुलिस का छापा, ₹2 लाख का माल नष्ट, दो आरोपी फरार

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नासिक में अवैध शराब की भट्ठी पर पुलिस का छापा, ₹2 लाख का माल नष्ट, दो आरोपी फरार

सारांश

नासिक पुलिस ने अवैध शराब की भट्ठी पर छापा मारकर ₹2 लाख से अधिक का माल नष्ट किया और महाराष्ट्र निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। दो आरोपी मौके से फरार हो गए। 2022-2024 के पुराने मामलों में ज़ब्त 4,100 लीटर से अधिक शराब भी कोर्ट के आदेश पर नष्ट की गई।

Key Takeaways

नासिक पुलिस ने 30 अप्रैल 2026 को अवैध शराब की भट्ठी पर छापा मारकर ₹2 लाख 2 हजार मूल्य का माल नष्ट किया। आरोपी विष्णु अशोक सोनवणे और तुलसीराम गायकवाड़ छापेमारी के दौरान मौके से फरार हो गए। महाराष्ट्र निषेध अधिनियम की धारा 65(ए)(एफ)(डी) के तहत प्राथमिकी दर्ज, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी। कोर्ट के निर्देश पर 2022-2024 के मामलों में ज़ब्त 3,371 लीटर अंग्रेजी शराब, 323 लीटर बीयर और 406 लीटर देशी शराब भी नष्ट की गई। पुलिस ने चेतावनी दी कि अवैध शराब निर्माण में संलिप्त किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस ने गुरुवार, 30 अप्रैल 2026 को एक अवैध शराब की भट्ठी पर छापेमारी की और शराब बनाने में प्रयुक्त मिश्रित रसायन समेत भारी मात्रा में सामग्री बरामद की। कार्रवाई के दौरान ₹2 लाख 2 हजार रुपए मूल्य का अवैध माल मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।

छापेमारी का घटनाक्रम

पुलिस सूत्रों के अनुसार, जैसे ही पुलिस दल भट्ठी पर पहुँचा, वहाँ मौजूद विष्णु अशोक सोनवणे और तुलसीराम गायकवाड़ मौके से भाग निकले। दोनों आरोपी पुलिस की अचानक कार्रवाई से घबरा गए और फरार हो गए। अधिकारियों ने पुष्टि की कि दोनों की तलाश जारी है।

कानूनी कार्रवाई

पुलिस ने इस मामले में महाराष्ट्र निषेध अधिनियम की धारा 65(ए)(एफ)(डी) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस मामले से जुड़े अन्य संदिग्धों को भी चिन्हित कर गिरफ्तार किया जाएगा और किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पहले जब्त माल भी नष्ट किया गया

इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने पहले के मामलों में जब्त माल को भी कोर्ट के निर्देशानुसार नष्ट किया। इनमें 2022 से 2024 के बीच दर्ज विभिन्न मामलों में ज़ब्त की गई 3,371 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब, 323 लीटर अवैध बीयर और 406 लीटर अवैध देशी शराब शामिल थी, जो लंबे समय से थाना परिसर में सुरक्षित रखी गई थी।

राज्य में अवैध शराब पर सख्ती

पुलिस ने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र में अवैध शराब निर्माण को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी पुलिस ने अवैध शराब निर्माण में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए हज़ारों लीटर अवैध शराब नष्ट की थी। यह ऐसे समय में आया है जब देशभर में अवैध शराब के खिलाफ अभियान तेज़ हो रहे हैं। आने वाले दिनों में पुलिस इस मामले में और गिरफ्तारियाँ कर सकती है।

Point of View

लेकिन इसकी असली अहमियत तब सामने आएगी जब फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और अदालत में दोषसिद्धि होगी। महाराष्ट्र में अवैध शराब के मामले लंबे समय से छिटपुट छापेमारी तक सीमित रहे हैं, जबकि आपूर्ति श्रृंखला अक्सर बरकरार रहती है। ₹2 लाख के माल को नष्ट करना प्रतीकात्मक संदेश तो देता है, परंतु बड़े नेटवर्क को तोड़ने के लिए ज़िला स्तर पर समन्वित और निरंतर अभियान की ज़रूरत है। पुराने मामलों में ज़ब्त शराब का कोर्ट के आदेश पर नष्ट होना यह भी दर्शाता है कि न्यायिक प्रक्रिया में इस तरह के मामले वर्षों तक लंबित रहते हैं।
NationPress
30/04/2026

Frequently Asked Questions

नासिक में अवैध शराब भट्ठी पर पुलिस की छापेमारी में क्या बरामद हुआ?
पुलिस ने छापेमारी के दौरान अवैध शराब बनाने में प्रयुक्त मिश्रित रसायन और अन्य सामग्री बरामद की तथा ₹2 लाख 2 हजार रुपए मूल्य का माल मौके पर ही नष्ट कर दिया।
नासिक अवैध शराब मामले में किन धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ?
पुलिस ने महाराष्ट्र निषेध अधिनियम की धारा 65(ए)(एफ)(डी) के तहत मामला दर्ज किया है। इस अधिनियम के तहत अवैध शराब निर्माण, भंडारण और बिक्री पर कड़े प्रावधान हैं।
नासिक छापेमारी में कौन से आरोपी फरार हुए?
छापेमारी के दौरान विष्णु अशोक सोनवणे और तुलसीराम गायकवाड़ मौके से भाग गए। पुलिस ने बताया कि दोनों की तलाश जारी है और अन्य संदिग्धों को भी चिन्हित किया जा रहा है।
कोर्ट के आदेश पर कितनी शराब नष्ट की गई?
2022 से 2024 के बीच दर्ज मामलों में ज़ब्त 3,371 लीटर अंग्रेजी शराब, 323 लीटर बीयर और 406 लीटर देशी शराब को कोर्ट के निर्देशानुसार नष्ट किया गया। यह माल लंबे समय से थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया था।
महाराष्ट्र में अवैध शराब के खिलाफ क्या कानूनी प्रावधान हैं?
महाराष्ट्र निषेध अधिनियम के तहत अवैध शराब निर्माण, भंडारण और बिक्री पर सख्त दंड का प्रावधान है। पुलिस के अनुसार राज्य में किसी भी परिस्थिति में अवैध शराब निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
Nation Press