क्या केंद्र ने इंडिगो को रिफंड प्रक्रिया के लिए निर्देश जारी किए?
सारांश
Key Takeaways
- इंडिगो को सभी पेंडिंग रिफंड रविवार रात 8 बजे तक जारी करने का निर्देश दिया गया है।
- यात्रियों से कोई रिशेड्यूलिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा।
- रद्द और डिले की गई उड़ानों के यात्रियों के सामान को 48 घंटों के भीतर लौटाया जाएगा।
नई दिल्ली, 6 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शनिवार को इंडिगो को सभी लंबित पैसेंजर रिफंड तुरंत जारी करने का निर्देश दिया है।
मंत्रालय ने कहा है कि सभी रद्द और बाधित उड़ानों के लिए रिफंड प्रक्रिया को रविवार रात 8 बजे तक पूरा करना अनिवार्य है।
इसी के साथ, एयरलाइन्स को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे उन यात्रियों से किसी प्रकार के रिशेड्यूलिंग चार्ज न लें, जिनका यात्रा योजना रद्दीकरण से प्रभावित हुआ है।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि रिफंड प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी या अनुपालन न होने पर तुरंत नियामक कार्रवाई की जाएगी।
एक आधिकारिक बयान में, मंत्रालय ने यात्रियों को उनके सामान लौटाने के निर्देश दिए हैं।
बयान में कहा गया है कि इंडिगो द्वारा रद्द और डिले की गई उड़ानों के यात्रियों के सामान को ट्रेस कर, 48 घंटों के भीतर उनके पतों पर भेजा जाना चाहिए।
एयरलाइन्स को ट्रैकिंग और डिलीवरी टाइमलाइन के संबंध में यात्रियों से स्पष्ट संवाद बनाए रखने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, मौजूदा यात्री अधिकार नियमों के तहत जरूरत पड़ने पर मुआवजा देने के भी निर्देश दिए गए हैं।
मंत्रालय ने कहा है कि निर्बाध शिकायत निवारण सुनिश्चित करने के लिए इंडिगो को समर्पित पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड फैसिलिटेशन सेल्स स्थापित करने का निर्देश दिया गया है।
इन सेल्स को प्रभावित यात्रियों से संपर्क करके यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वे यात्रियों के रिफंड और अन्य यात्रा व्यवस्थाओं की प्रक्रियाओं को सक्रियता से बिना किसी अतिरिक्त फॉलो-अप के पूरा करें। परिचालन पूरी तरह से स्थिर होने तक स्वचालित रिफंड प्रणाली सक्रिय रहेगी।
मंत्रालय ने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस व्यवधान के दौरान यात्रियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एयरलाइन, हवाई अड्डों, सुरक्षा एजेंसियों और सभी परिचालन हितधारकों के साथ निरंतर समन्वय बनाए हुए है।