क्या जम्मू-कश्मीर के पटनीटॉप में ईडी ने 15.78 करोड़ की संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त की?

सारांश
Key Takeaways
- ईडी ने 15.78 करोड़ की संपत्तियां जब्त की हैं।
- जांच में अवैध निर्माण के प्रमाण मिले हैं।
- सीबीआई की एफआईआर के आधार पर कार्रवाई की गई।
- स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी को उजागर किया गया।
- भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने की संभावना है।
जम्मू, 28 जून (राष्ट्र प्रेस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जम्मू-कश्मीर के पटनीटॉप विकास प्राधिकरण (पीडीए) से जुड़े एक मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत, केंद्रीय एजेंसी ने लगभग 15.78 करोड़ रुपए की कई अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया है। प्राधिकरण से संबंधित संपत्तियों पर अवैध निर्माण और धन शोधन के आरोप लगे हैं।
जब्त की गई संपत्तियों में भूमि, इमारतें और होटलों से प्राप्त आय शामिल हैं। ये संपत्तियां होटल पाइन हेरिटेज, होटल ड्रीम लैंड और होटल शाही संतूर से संबंधित हैं, जो पटनीटॉप क्षेत्र में स्थित हैं। जांच के दौरान, इनमें अवैध निर्माण और धन शोधन के प्रमाण पाए गए हैं।
ईडी ने सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच आरंभ की थी। एफआईआर में पटनीटॉप क्षेत्र के कई होटलों, गेस्ट हाउस, रिजॉर्ट, कॉटेज और आवासों के मालिकों तथा पटनीटॉप विकास प्राधिकरण (पीडीए) के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए थे।
आरोपों के अनुसार, इन होटलों ने अनुमति से ऊंचा निर्माण किया, आवासीय इमारतों का कमर्शियल तौर पर उपयोग किया गया और प्रतिबंधित क्षेत्रों जैसे घने जंगलों, कृषि भूमि और आवासीय इलाकों में व्यवसाय चलाए गए। इस मामले में पीडीए अधिकारियों की ओर से अनुपालन की खामियों को नजरअंदाज किया गया था।
ईडी की जांच में स्पष्ट हुआ कि होटल पाइन हेरिटेज, होटल ड्रीम लैंड और होटल शाही संतूर ने पीडीए की अनुमति से अधिक क्षेत्र में अवैध निर्माण किया और उससे आय अर्जित की। यह अवैध निर्माण नियमों का उल्लंघन था और इसे आपराधिक लाभ की श्रेणी में रखा गया।
जनवरी 2025 में, ईडी ने इस मामले में होटल त्रिनेत्र रिजॉर्ट और होटल ग्रीन ऑर्किड की भूमि और भवन समेत लगभग 14.93 करोड़ रुपए की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त किया था। इस मामले में जांच अभी भी चल रही है।