क्या जम्मू-कश्मीर में शोपियां में नशीली दवाओं के व्यापार से जुड़ी संपत्ति जब्त की गई?

सारांश
Key Takeaways
- नशीली दवाओं के व्यापार के खिलाफ सख्त कार्रवाई
- अवैध संपत्तियों की जब्ती
- जागरूकता फैलाने की आवश्यकता
- ड्रग माफिया के खिलाफ वित्तीय नीतियां
- समाज को सुरक्षित रखने के लिए पहल
शोपियां, 1 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। जम्मू-कश्मीर की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने शोपियां जिले के वाची गांव में नशीली दवाओं के व्यापार से संबंधित संपत्ति को जब्त कर एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की है।
यह कार्रवाई नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 की धारा 68-एफ के अंतर्गत की गई।
एएनटीएफ ने विश्वसनीय जानकारी के आधार पर और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए वाची निवासी मोहम्मद याकूब भट की 41 मरला जमीन को कुर्क किया। यह संपत्ति खसरा नंबर 2301/1051, खेवट नंबर 204, म्यूटेशन नंबर 1436/01 और 1544 के तहत दर्ज है।
पुलिस स्टेशन एएनटीएफ जम्मू में दर्ज एफआईआर के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई। जांच के दौरान पता चला कि यह संपत्ति नशीली दवाओं की तस्करी से अर्जित अवैध धन से खरीदी गई थी।
एएनटीएफ ने संपत्ति पर कुर्की नोटिस चस्पा कर दिया है और इसे आधिकारिक तौर पर जब्त कर लिया गया है। मोहम्मद याकूब भट को इस संपत्ति को बेचने, पट्टे पर देने या हस्तांतरित करने से रोका गया है। एएनटीएफ ने आम जनता को भी चेतावनी दी है कि वे इस संपत्ति से संबंधित किसी भी लेन-देन में शामिल न हों।
यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर में नशीली दवाओं के व्यापार के खिलाफ एएनटीएफ की कड़ी नीति का हिस्सा है।
टास्क फोर्स ने कहा कि ऐसी कार्रवाईयां ड्रग माफिया के वित्तीय नेटवर्क को तोड़ने के लिए आवश्यक हैं।
टास्क फोर्स के अनुसार, यह नशीले पदार्थों के व्यापार में शामिल व्यक्तियों के लिए एक कठोर चेतावनी है कि उनकी अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों को बख्शा नहीं जाएगा। एएनटीएफ ने जम्मू-कश्मीर में नशे के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेज करने का संकल्प दोहराया है।