क्या ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ 2,500 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई?

सारांश
Key Takeaways
- ज्योति मल्होत्रा पर जासूसी का आरोप है।
- चार्जशीट में 2,500 पन्ने हैं।
- अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।
- पुलिस ने 16 मई को ज्योति को गिरफ्तार किया।
- जांच में पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों से संबंधों का जिक्र है।
चंडीगढ़, 16 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ हरियाणा पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने हिसार की अदालत में 2,500 पन्ने की चार्जशीट पेश की है।
ज्योति पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। चार्जशीट में यह दावा किया गया है कि उसके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं।
पुलिस ने 16 मई को जासूसी के संदेह में ज्योति को गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना है कि वह लंबे समय से पाकिस्तानी एजेंटों के साथ गोपनीय जानकारी साझा कर रही थी और उनके संपर्क में थी।
पुलिस का कहना है कि ज्योति ने शुरुआत में एक सामान्य यूट्यूबर की तरह ब्लॉग और वीडियो बनाए। लेकिन, पाकिस्तान की यात्रा के दौरान, वह खुफिया एजेंटों से मिली। ज्योति के फोन की जांच में पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी एहसान-उर-रहीम दानिश अली के साथ उनकी बातचीत के सबूत मिले। चार्जशीट में उनके आईएसआई एजेंटों शाकिर, हसन अली और नासिर ढिल्लन से भी संबंधों का उल्लेख है।
ज्योति के वकील कुमार मुकेश ने कहा कि वे चार्जशीट की समीक्षा के बाद कानूनी जवाब देंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।
पुलिस के अनुसार, ज्योति ने 2023 में दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग का दौरा किया था, जहां उनकी मुलाकात दानिश से हुई। उन पर भारत की संवेदनशील जानकारी साझा करने और पाकिस्तान को सोशल मीडिया पर सकारात्मक रूप में प्रस्तुत करने का आरोप है।
दानिश को भारत सरकार ने 13 मई को अवांछित व्यक्ति घोषित कर देश से बाहर कर दिया था।
जांच में यह पता चला कि ज्योति का एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंट के साथ करीबी रिश्ता था और वे दोनों इंडोनेशिया के बाली भी गए थे।
ज्योति पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा 3 और 5, और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152 के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह मामला हिसार के सिविल लाइंस थाने में सब-इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह के बयान पर दर्ज हुआ था।