क्या कुलदीप सेंगर की जमानत से पीड़िता की सुरक्षा को खतरा है? सपा ने सीएम योगी से ध्यान देने की अपील की
सारांश
Key Takeaways
- कुलदीप सेंगर को जमानत मिली है।
- सपा ने पीड़िता की सुरक्षा को खतरे में बताया।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कार्रवाई की मांग।
- पीड़िता ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया।
- यह मामला २०१७ का है।
नई दिल्ली/लखनऊ, २४ दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। उन्नाव रेप मामले में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा को खतरे में बताया है। सपा के विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले का संज्ञान लेने की मांग की।
समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव कुमार राय ने राष्ट्र प्रेस से बातचीत में कहा, "कभी-कभी कोर्ट के फैसले को समझना कठिन होता है। लेकिन यह पहले भी स्पष्ट हो चुका है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कुलदीप सेंगर को बचाने के लिए कितनी कोशिशें की थीं। अब उस परिवार की सुरक्षा संकट में है।"
उन्होंने आगे कहा, "पीड़िता और उसके परिवार को न्याय चाहिए। हमें उम्मीद है कि उन्हें सुरक्षा मिलेगी और कोर्ट इस मामले पर पुनर्विचार करेगा।"
सपा विधायक जाहिद बेग ने कहा, "क्योंकि यह हाईकोर्ट का फैसला है, इसलिए मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन पीड़िता को सुरक्षा और न्याय मिलना आवश्यक है। यदि वह डरी हुई है, तो मुख्यमंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए, हालांकि हमें लगता नहीं कि सरकार ऐसा करेगी।"
हालांकि, उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, "न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते।"
समाजवादी पार्टी के विधायक आरके वर्मा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमारी संवेदनाएं पीड़िता के परिवार के साथ हैं।
गौरतलब है कि २०१७ के उन्नाव रेप केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सजा को चुनौती देने वाली अपील के लंबित रहने तक जमानत दी। अदालत ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए सेंगर की उम्रकैद की सजा को भी रोक दिया।
जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने यह आदेश दिया। हालांकि, पीड़िता ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है और सेंगर की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया है।