क्या टेक डाउन ऑर्डर ने 'एक्स' की चिंता बढ़ा दी है? कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को देगा चुनौती

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क्या टेक डाउन ऑर्डर ने 'एक्स' की चिंता बढ़ा दी है? कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को देगा चुनौती

सारांश

कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के टेक डाउन ऑर्डर को चुनौती देने वाली 'एक्स' की याचिका को खारिज किया है। क्या यह आदेश भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर खतरा है? जानिए 'एक्स' की चिंताएँ और उनकी अपील की योजना के बारे में।

Key Takeaways

  • कर्नाटक हाईकोर्ट ने 'एक्स' की याचिका को खारिज किया।
  • 'एक्स' ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपील करने की योजना बनाई है।
  • नया आदेश भारतीय कानूनों का उल्लंघन करता है।
  • सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्मों पर कानूनी दायित्व की धमकी।
  • भारत में जन संवाद में 'एक्स' का महत्वपूर्ण योगदान।

नई दिल्ली, 29 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए टेक डाउन ऑर्डर को चुनौती देने वाली ‘एक्स’ की याचिका को अस्वीकार कर दिया है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भारत में कार्य करने के लिए देश के कानूनों का पालन करना आवश्यक है। याचिका के अस्वीकृत होने के बाद, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की प्रतिक्रिया सामने आई है।

अमेरिकी व्यवसायी एलन मस्क के एक्स प्लेटफॉर्म ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, "एक्स भारत में कर्नाटक की एक अदालत द्वारा जारी किए गए हालिया आदेश से अत्यधिक चिंतित है, जो लाखों पुलिस अधिकारियों को 'सहयोग' नामक एक गुप्त ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मनमाने तरीके से कंटेंट हटाने का आदेश देने की अनुमति देता है। यह नई व्यवस्था कानून के तहत कोई आधार नहीं रखती है। यह आईटी अधिनियम की धारा 69A का उल्लंघन करती है और सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का भी उल्लंघन करती है, साथ ही भारतीय नागरिकों के बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकारों का हनन करती है।"

पोस्ट में आगे कहा गया है कि सहयोग अधिकारियों को केवल "अवैधता" के आरोपों के आधार पर, न्यायिक समीक्षा और उचित प्रक्रिया के बिना, कंटेंट हटाने का आदेश देने में सक्षम बनाता है और गैर-अनुपालन के लिए प्लेटफार्मों पर आपराधिक दायित्व की धमकी देता है।

एक्स’ भारतीय कानून का सम्मान करता है और उसका पालन करता है, लेकिन यह आदेश हमारी चुनौती में मूल संवैधानिक मुद्दों को संबोधित करने में विफल रहता है और बॉम्बे हाईकोर्ट के हालिया फैसले के साथ असंगत है कि समान व्यवस्था असंवैधानिक थी। हम इस विचार के साथ सम्मानपूर्वक असहमत हैं कि विदेश में हमारे निगमन के कारण हमें इन चिंताओं को उठाने का कोई अधिकार नहीं है।

एक्स’ भारत में सार्वजनिक संवाद में महत्वपूर्ण योगदान देता है और हमारे उपयोगकर्ताओं की आवाज हमारे मंच के केंद्र में है। हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इस आदेश के खिलाफ अपील करेंगे।

Point of View

बल्कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का है। सभी नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी आदेश या व्यवस्था इस अधिकार का हनन न करे।
NationPress
29/09/2025

Frequently Asked Questions

कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला कब आया?
29 सितंबर को कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के टेक डाउन ऑर्डर को चुनौती देने वाली 'एक्स' की याचिका को खारिज किया।
'एक्स' ने इस आदेश पर क्या प्रतिक्रिया दी?
'एक्स' ने चिंता व्यक्त की है कि यह आदेश भारतीय नागरिकों के अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन करता है।
क्या 'एक्स' इस आदेश के खिलाफ अपील करेगा?
'एक्स' ने इस आदेश के खिलाफ अपील करने की योजना बनाई है।