लेह में शांति बहाल करने के लिए क्या फर्जी खबरों पर सख्त कार्रवाई होगी?

सारांश
Key Takeaways
- लेह प्रशासन ने सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
- किसी भी व्यक्ति को अफवाहें साझा करने की अनुमति नहीं होगी।
- सोशल मीडिया ग्रुप एडमिन को कंटेंट की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।
- फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- यह आदेश दो महीने तक प्रभावी रहेगा।
लेह, 9 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। लेह जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों, फेक न्यूज और भ्रामक सूचनाओं के खिलाफ सख्त आदेश जारी किया है। जिला मजिस्ट्रेट रोमिल सिंह डोंक ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रचलित झूठी खबरें और अफवाहें कानून-व्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए इसे रोकना आवश्यक है।
आदेश के अनुसार, कोई भी व्यक्ति लेह जिले के भीतर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी खबरें, अफवाहें या अपुष्ट सूचनाएं साझा या प्रसारित नहीं कर सकेगा।
साथ ही, सोशल मीडिया समूहों के एडमिन को निर्देश दिया गया है कि वे अपने समूह में साझा किए जा रहे कंटेंट की निगरानी करें। यदि कोई संदेश भ्रामक, गलत या अफवाह फैलाने वाला पाया जाता है, तो उसे तुरंत हटा दिया जाए। साथ ही, व्हाट्सएप ग्रुप्स में एडमिन ओनली मोड को सक्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि गलत सूचनाओं के प्रसार को रोका जा सके।
आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि फेक न्यूज, अफवाह या गलत जानकारी तैयार करने, साझा करने या आगे बढ़ाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई प्रासंगिक कानूनों और धाराओं के तहत की जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि यह आदेश जनसुरक्षा और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के हित में जारी किया गया है और इसे एकपक्षीय रूप में लागू किया गया है। यह आदेश जारी होने की तारीख से दो महीने तक या अगले आदेश आने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा।
आदेश में आगे कहा गया है कि लेह प्रशासन सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखेगा और कानून-व्यवस्था भंग करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।