क्या लोकसभा में 'ऑनलाइन गेमिंग विधेयक' पास हो गया? अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा?

सारांश
Key Takeaways
- ऑनलाइन गेमिंग विधेयक-2025 पारित हुआ है।
- ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा मिलेगा।
- ऑनलाइन मनी गेमिंग को हानिकारक माना गया है।
- समाज को इस विधेयक से सुरक्षा मिलेगी।
- एक नई अथॉरिटी बनाई जाएगी।
नई दिल्ली, 20 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। लोकसभा में 'ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक- 2025' को ध्वनि मत से मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के बारे में समाचार एजेंसी राष्ट्र प्रेस से बातचीत की। उन्होंने बताया कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग के हानिकारक प्रभावों को रोकना, नियंत्रित करना और कम करना है।
अश्विनी वैष्णव ने कहा, "आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन गेमिंग एक विशाल क्षेत्र बन चुका है। ऑनलाइन गेमिंग के तीन प्रमुख भाग हैं: पहला- ई-स्पोर्ट्स, दूसरा- ऑनलाइन सोशल गेमिंग और तीसरा- ऑनलाइन मनी गेमिंग। इस विधेयक के माध्यम से ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और इन्हें समर्थन मिलने की उम्मीद है। हम एक अथॉरिटी स्थापित करेंगे, जिसके माध्यम से ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा।"
उन्होंने ऑनलाइन मनी गेमिंग को समाज के लिए हानिकारक बताया। उन्होंने कहा, "कुछ गेम्स ऐसे हैं, जिनमें परिवार की सारी बचत ऑनलाइन गेम में चली जाती है। एक बार क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जानकारी साझा करने पर लगातार पैसे कटने की संभावना बनी रहती है। यह एक बड़ी समस्या है। इसके कारण सुसाइड जैसी घटनाएं भी होती हैं। मैंने हाल ही में एक रिपोर्ट पढ़ी थी, जिसमें बताया गया कि 31 महीनों में 32 सुसाइड की घटनाएं ऑनलाइन मनी गेमिंग के कारण हुई हैं। इस प्रकार की समस्याओं का समाधान निकालना बहुत जरूरी है।"
अश्विनी वैष्णव ने कहा, "जो भी ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, वे पीड़ित हैं, जबकि जो गेम विकसित करते हैं और ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाएं प्रदान करते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है।"
केंद्रीय मंत्री ने ऑनलाइन गेमिंग के समाज पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा, "समाज को जो नुकसान हो रहा है, उसे रोकना हमारे लिए आवश्यक है।"
'ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025' का उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स, शैक्षणिक और सामाजिक खेलों को बढ़ावा देना और उनका विनियमन करना है। इसके साथ ही ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश, संचालन, सुविधा, विज्ञापन, प्रचार और भागीदारी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का लक्ष्य है।