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क्या वोटर कार्ड के अलावा 12 वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर मतदान किया जा सकता है?

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क्या वोटर कार्ड के अलावा 12 वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर मतदान किया जा सकता है?

सारांश

मतदाताओं के लिए खुशखबरी! अब केवल मतदाता पहचान पत्र ही नहीं, बल्कि 12 अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र भी वोट डालने के लिए मान्य होंगे। जानें इस नई नीति के बारे में अधिक जानकारी।

मुख्य बातें

मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक पहचान पत्र मान्य हैं।
मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है।
महिला मतदाताओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।
ईपीआईसी का वितरण लगभग सभी मतदाताओं को किया गया है।
चुनाव आयोग की नई पहल से मतदान प्रक्रिया में सुधार होगा।

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब मतदाता सूची में नाम होने की स्थिति में लोग अपने मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) के साथ-साथ 12 अन्य फोटो पहचान दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर वोट डालने की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। यह घोषणा एक अधिसूचना के माध्यम से की गई है।

चुनाव आयोग को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के तहत मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने और ईपीआईसी जारी करने का अधिकार है। बिहार और आठ विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के लिए लगभग सभी मतदाताओं को ईपीआईसी वितरित कर दिए गए हैं। आयोग ने सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित किया था कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर नए मतदाताओं को ये पहचान पत्र प्रदान किए जाएं।

हालांकि, कुछ मतदाताओं के पास ईपीआईसी उपलब्ध नहीं हो सकता, इसलिए उनकी सुविधा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। जिनका नाम मतदाता सूची में है, लेकिन ईपीआईसी नहीं है, वे आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य सरकार की फोटोयुक्त सेवा आईडी, सांसद या विधायक का आधिकारिक पहचान पत्र या दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) में से किसी एक को प्रस्तुत कर सकते हैं।

हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। बिना नाम के कोई भी दस्तावेज मान्य नहीं होगा।

इसके अलावा, बुर्का पहनने वाली महिलाओं को वोट देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर महिला अधिकारियों की मौजूदगी में उनकी पहचान गरिमापूर्ण तरीके से की जाएगी और उनकी गोपनीयता बनाए रखी जाएगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

जिससे लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ेगी।
RashtraPress
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या मतदान के लिए सिर्फ वोटर कार्ड आवश्यक है?
नहीं, अब मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) के अलावा 12 अन्य फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर भी मतदान किया जा सकता है।
कौन-कौन से वैकल्पिक पहचान पत्र मान्य हैं?
आधार कार्ड , मनरेगा जॉब कार्ड , बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक , आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड आदि मान्य हैं।
क्या बिना नाम के वोट डालना संभव है?
नहीं, मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। बिना नाम के कोई भी दस्तावेज स्वीकार नहीं होगा।
राष्ट्र प्रेस
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