क्या शुद्ध मतदाता सूचियां लोकतंत्र को मजबूत बनाती हैं?: चुनाव आयोग

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क्या शुद्ध मतदाता सूचियां लोकतंत्र को मजबूत बनाती हैं?: चुनाव आयोग

सारांश

चुनाव आयोग ने शुद्ध मतदाता सूचियों के महत्व पर प्रकाश डाला है। यह न केवल लोकतंत्र को मजबूत बनाती हैं बल्कि राजनीतिक दलों की भागीदारी को भी सुनिश्चित करती हैं। जानें कैसे यह प्रक्रिया पारदर्शिता को बढ़ाती है और मतदाता सूची की शुद्धता की जिम्मेदारी निभाती है।

Key Takeaways

  • शुद्ध मतदाता सूचियां लोकतंत्र को मजबूत बनाती हैं।
  • राजनीतिक दलों की भागीदारी आवश्यक है।
  • मतदाता सूची की प्रक्रिया में पारदर्शिता है।
  • दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए एक महीने का समय होता है।
  • सभी राजनीतिक दल और मतदाता अपनी आपत्तियां दायर कर सकते हैं।

नई दिल्ली, 16 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। चुनाव आयोग ने एक प्रेस नोट में कहा कि शुद्ध मतदाता सूचियां हमारे लोकतंत्र को और भी मजबूत बनाती हैं। मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, साथ ही उन्हें और मतदाताओं को त्रुटियों को सुधारने के लिए समय और अवसर भी दिया जाता है।

भारत निर्वाचन आयोग ने बताया कि देश में संसद और विधानसभा चुनावों के लिए एक बहुस्तरीय विकेंद्रीकृत संरचना है, जो चुनाव प्रणाली कानून द्वारा निर्धारित है। निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (आईआरओ), जो एसडीएम स्तर के अधिकारी होते हैं, बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) के सहयोग से मतदाता सूची तैयार करते हैं और उसे अंतिम रूप देते हैं। ईआरओ और बीएलओ मतदाता सूची की शुद्धता के लिए जिम्मेदार होते हैं।

उन्होंने बताया कि मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन होने के बाद उसकी डिजिटल और फिजिकल कॉपियां सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाती हैं और इसे ईसीआई वेबसाइट पर सभी के देखने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद, अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने से पहले दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए मतदाताओं और राजनीतिक दलों के पास एक महीने का समय होता है।

चुनाव आयोग ने कहा कि अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद, डिजिटल और फिजिकल कॉपियां फिर से सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाती हैं और ईसीआई वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती हैं। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद अपील की दो-स्तरीय प्रक्रिया उपलब्ध होती है, जिसमें पहली अपील जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) के पास और दूसरी अपील प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के ईसीओ के पास की जा सकती है। विधि, नियम और दिशानिर्देशों के अनुसार मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया में अत्यधिक पारदर्शिता होती है।

उन्होंने आगे कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ राजनीतिक दलों और उनके बूथ स्तरीय एजेंटों (बीएलए) ने समय पर मतदाता सूचियों की जांच नहीं की। उन्होंने एसडीएम, ईआरओएस, डीईओ या सीईओ को कोई त्रुटियां नहीं बताईं। हाल ही में, कुछ राजनीतिक दल और व्यक्ति पूर्व में तैयार की गई मतदाता सूचियों में त्रुटियों के बारे में मुद्दे उठा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों से संबंधित किसी भी मुद्दे को उठाने का सही समय उस चरण के दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान होता है, जब सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के साथ मतदाता सूचियों को साझा किया जाता है। यदि ये मुद्दे सही समय पर उठाए जाते तो संबंधित एसडीएम या ईआरओ को चुनावों से पहले वास्तविक त्रुटियों को सुधारने का अवसर मिल सकता था। ईसीआई राजनीतिक दलों और किसी भी मतदाता द्वारा मतदाता सूचियों की जांच का स्वागत करता है।

Point of View

हमें यह समझना चाहिए कि मतदाता सूचियों की शुद्धता लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाता है, बल्कि राजनीतिक दलों के लिए भी जिम्मेदारी का एक माध्यम है। हमें सभी स्तरों पर सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।
NationPress
23/08/2025

Frequently Asked Questions

मतदाता सूचियों की शुद्धता क्यों महत्वपूर्ण है?
मतदाता सूचियों की शुद्धता चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करती है और यह लोकतंत्र को मजबूत बनाती है।
चुनाव आयोग की प्रक्रिया क्या है?
चुनाव आयोग कई स्तरों पर मतदाता सूचियों को तैयार करता है और राजनीतिक दलों को सुझाव देने का अवसर देता है।
क्या राजनीतिक दल गलतियों की रिपोर्ट कर सकते हैं?
हां, राजनीतिक दल और मतदाता अपनी आपत्तियां दायर कर सकते हैं, जिससे त्रुटियों को समय पर ठीक किया जा सके।