क्या मुरादाबाद में सपा कार्यालय को खाली करने के लिए दो हफ्ते की मोहलत दी गई है?

Click to start listening
क्या मुरादाबाद में सपा कार्यालय को खाली करने के लिए दो हफ्ते की मोहलत दी गई है?

सारांश

क्या मुरादाबाद में सपा का कार्यालय नगर निगम को सौंपा जाएगा? जानिए इस मामले की पूरी जानकारी और क्या है प्रशासन की योजना।

Key Takeaways

  • समाजवादी पार्टी का कार्यालय नगर निगम को सौंपा जाएगा।
  • दो हफ्ते की मोहलत दी गई है।
  • भवन का आवंटन निरस्त किया गया है।
  • सपा ने नामांतरण की कोई कार्यवाही नहीं की।
  • नियमों के अनुसार 15 साल से अधिक आवंटन नहीं हो सकता।

मुरादाबाद, 18 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी (सपा) के कार्यालय को खाली कराकर अब नगर निगम अपना कब्जा जमाने जा रहा है। जिलाधिकारी अनुज कुमार सिंह का कहना है कि नियमों के अधीन आदेश पारित किया गया है और इस स्थान को हैंडओवर करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया गया है।

समाचार एजेंसी राष्ट्र प्रेस से बातचीत में जिलाधिकारी अनुज कुमार सिंह बताते हैं कि नजूल की भूमि पर कुछ मकान बने हुए हैं। जिनकी समयावधि समाप्त हो गई है, उन सभी को नगरपालिका एक-एक करके अपने कब्जे में ले रही है। इसी क्रम में एक मकान पार्टी विशेष (सपा) को मिला हुआ था। मामले को संज्ञान में लेते हुए, जो भी विधि व्यवस्था और नियम हैं, उनके अनुरूप आदेश पारित किया गया है।

जिलाधिकारी ने बताया कि उस भवन का कब्जा प्रशासन को सौंपने के लिए दो हफ्ते का वक्त दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि नोटिस में अपील की व्यवस्था का वर्णन भी किया गया है।

बता दें कि मुरादाबाद जिला प्रशासन ने 1 अगस्त को सपा कार्यालय का आवंटन निरस्त कर दिया था। यह कार्यालय पीटीसी-2 के पास, मकान संख्या-4, चक्कर की मिलक में स्थित है, जिसे 13 जुलाई 1994 को तत्कालीन सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के नाम 250 रुपए मासिक किराए पर आवंटित किया गया था। यह भवन 953.71 वर्गमीटर भूमि पर बना है और इसका प्रबंधन नगर निगम मुरादाबाद के अधीन है।

जिला प्रशासन के अनुसार, मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सपा ने भवन के नामांतरण के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। अतिरिक्त जिलाधिकारी (वित्त) ममता मालवीय ने सपा जिलाध्यक्ष को पहले जारी नोटिस में निर्देश दिया था कि भवन को एक महीने के भीतर खाली कर जिला प्रशासन को सौंप दिया जाए, अन्यथा प्रतिदिन 1,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा।

प्रशासन ने बताया कि शासनादेश के अनुसार, आवासीय और व्यावसायिक भवनों का आवंटन 15 साल से अधिक नहीं हो सकता। चूंकि यह भवन 30 साल से अधिक समय से आवंटित था, इसलिए इसका आवंटन निरस्त कर नगर निगम के प्रबंधन में सौंपने का निर्देश दिया गया है। जिला अधिकारी अनुज कुमार सिंह ने बताया कि इस संबंध में दूसरा नोटिस भी जारी किया जा चुका है।

Point of View

NationPress
18/09/2025

Frequently Asked Questions

मुरादाबाद में सपा कार्यालय को खाली करने की वजह क्या है?
सपा कार्यालय का आवंटन 30 साल से अधिक समय से हो चुका था, जो नियमों के खिलाफ है।
जिलाधिकारी अनुज कुमार सिंह का क्या कहना है?
उन्होंने बताया कि इस स्थान को हैंडओवर करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया गया है।
बिना खाली करने पर सपा को क्या दंड मिलेगा?
यदि सपा कार्यालय नहीं खाली करती है, तो प्रतिदिन 1,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा।