क्या बीएमडब्ल्यू कार एक्सीडेंट का मामला कोर्ट में नया मोड़ लेगा?
सारांश
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नई दिल्ली, १८ सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। दिल्ली के धौला कुआं क्षेत्र में हुई बीएमडब्ल्यू कार एक्सीडेंट मामले में आरोपी ड्राइवर गगनप्रीत की याचिका पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई का आयोजन किया गया। गगनप्रीत के वकील ने अदालत से सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने का आदेश देने की मांग की थी। कोर्ट ने इससे पहले बुधवार को गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका को खारिज करते हुए उसे २७ सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्णय लिया था।
गगनप्रीत के वकील ने अदालत को बताया कि वे पिलर नंबर ६५ और ६५, ६७ के सीसीटीवी वीडियो को संरक्षित करने की मांग कर रहे हैं और यह भी कि जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान सीसीटीवी फुटेज को कोर्ट में पेश किया जाए।
हालांकि, वकील की यह मांग कोर्ट ने अस्वीकार कर दी। कोर्ट ने कहा कि इस समय पर आरोपी को सीसीटीवी फुटेज नहीं दी जा सकती है, लेकिन इसे सुरक्षा के लिए संरक्षित किया जा रहा है।
पटियाला हाउस कोर्ट ने गगनप्रीत की याचिका पर एसएचओ को नोटिस जारी करते हुए सभी संबंधित सीसीटीवी को संरक्षित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने जांच अधिकारी को भी सुनवाई के दौरान कोर्ट में केस डायरी के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी, जिसमें जांच अधिकारी को केस डायरी के साथ कोर्ट में उपस्थित होना होगा।
गौरतलब है कि दिल्ली के धौला कुआं में रविवार दोपहर एक भयानक सड़क दुर्घटना में वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की जान चली गई। उनकी मोटरसाइकिल को तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने टक्कर मारी थी। हादसे के समय उनकी पत्नी भी उनके साथ थीं, जो गंभीर रूप से घायल हो गईं।
हादसे के बाद नवजोत सिंह और उनकी पत्नी को टैक्सी से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने नवजोत सिंह को मृत घोषित कर दिया।
बीएमडब्ल्यू कार को गगनप्रीत कौर चला रही थीं और उनके साथ उनके पति परीक्षित कक्कड़ भी थे। पुलिस ने ड्राइवर गगनप्रीत कौर को हिरासत में लिया है।