क्या राऊज एवेन्यू कोर्ट में नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई 29 नवंबर तक टली?

Click to start listening
क्या राऊज एवेन्यू कोर्ट में नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई 29 नवंबर तक टली?

सारांश

नई दिल्ली में नेशनल हेराल्ड केस में सुनवाई 29 नवंबर तक टल गई है। स्वामी की याचिका पर दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला लिया है। इस मामले में कांग्रेस के शीर्ष नेता शामिल हैं और यह केस भ्रष्टाचार की गंभीर धाराओं से जुड़ा है। जानिए इस मामले की नवीनतम स्थिति।

Key Takeaways

  • नेशनल हेराल्ड केस में अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी।
  • सुब्रमण्यम स्वामी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं।
  • कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चल रहा है।
  • मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामला भी लंबित है।
  • नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना 1938 में हुई थी।

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। नेशनल हेराल्ड से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तिथि निर्धारित की है।

वर्तमान में, स्वामी की यह शिकायत ट्रायल स्टेज में है। अपनी याचिका में उन्होंने आरोप लगाया है कि 2000 करोड़ रुपए की नेशनल हेराल्ड कंपनी को महज 50 लाख रुपए में खरीदा गया। इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित कांग्रेस पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चल रहा है। हालाँकि, दोनों नेताओं को इस मामले में निचली अदालत से जमानत मिल चुकी है।

गौरतलब है कि इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा रखी है, लेकिन हाल ही में सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी अपील वापस लेने की मांग की थी।

इससे पहले, पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को समन जारी किया था। बाद में यह मामला राऊज एवेन्यू स्थित विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट को ट्रांसफर किया गया, जहां यह वर्तमान में स्टेज ऑफ एविडेंस पर है।

इसी मामले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला (ईडी केस) भी लंबित है, जिसमें प्रस्तावित आरोपियों को समन जारी करने पर विचार किया जा रहा है। यह मामला 25 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

बता दें कि नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसका प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) द्वारा किया जाता था। आर्थिक संकट के कारण 2008 में अखबार बंद कर दिया गया, जिसके बाद विवाद की शुरुआत हुई।

साल 2010 में 'यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' नामक कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 38-38 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में यह खुलासा हुआ कि यंग इंडिया ने 50 लाख रुपए में एजेएल की करीब 2,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां हासिल कीं, जबकि उनकी बाजार कीमत कहीं अधिक थी।

नवंबर 2023 में ईडी ने कार्रवाई करते हुए लगभग 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां और 90.2 करोड़ रुपए के एजेएल शेयर जब्त किए थे, जिन्हें अपराध की आय माना गया है।

Point of View

यह मामला राजनीतिक संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। देश की राजनीति में ऐसे मामलों का क्या प्रभाव पड़ेगा, यह देखना होगा।
NationPress
09/12/2025

Frequently Asked Questions

नेशनल हेराल्ड केस क्या है?
यह मामला कांग्रेस नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित है, जिसमें नेशनल हेराल्ड कंपनी की संपत्तियों के अधिग्रहण का आरोप लगाया गया है।
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका का क्या हुआ?
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 29 नवंबर तक टाल दिया है।
क्या सोनिया और राहुल गांधी को जमानत मिली है?
हां, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इस मामले में निचली अदालत से जमानत मिल चुकी है।
मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामला कब सुनवाई के लिए है?
मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामला 25 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना कब हुई थी?
नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी।
Nation Press