क्या ओडिशा सरकार ने आंतरिक शिकायत समितियों के कामकाज की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी?

सारांश
Key Takeaways
- ओडिशा सरकार ने आंतरिक शिकायत समितियों की रिपोर्ट मांगी है।
- महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है।
- 24 घंटे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश।
- कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।
- सदस्यों के नाम प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित होंगे।
भुवनेश्वर, 15 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। बालासोर में एफएम स्वायत्त कॉलेज की एक छात्रा द्वारा आत्मदाह के प्रयास के बाद उठे आक्रोश के बीच, ओडिशा सरकार ने सोमवार को आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) के कामकाज पर रिपोर्ट मांगी।
उच्च शिक्षा विभाग ने सभी राज्य सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालयों के साथ-साथ सरकारी, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति के कामकाज की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए हैं।
राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों को 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया है। विभाग ने सोमवार को जारी अपने आदेश में आंतरिक समितियों के गठन से संबंधित पहले भेजे गए पत्रों का जिक्र किया है।
आदेश में कहा गया है, "उक्त अधिनियम की धारा 4 का कड़ाई से पालन करते हुए महिला सदस्यों और बाहरी प्रतिनिधियों के उचित प्रतिनिधित्व समेत आईसी के निर्देशों का अनुपालन 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। साथ ही यूजीसी विनियम 2015 का भी पालन करें।"
उच्च शिक्षण संस्थानों को सभी आईसीसी सदस्यों के नाम और संपर्क नंबर को प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिया गया है।
विभाग ने शिक्षण संस्थानों से सदस्यों का पूरा विवरण उच्च शिक्षा सूचना प्रबंधन प्रणाली (एचआईएमएस) पोर्टल पर अपलोड करने के लिए भी कहा है।
उच्च शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 पर छात्रों और संकाय सदस्यों को जागरूक करने के लिए तुरंत कार्यशालाएं आयोजित करें।