क्या पठानमाजरा मामले में आप विधायक हरमीत सिंह भगोड़ा घोषित हुए?
सारांश
Key Takeaways
- हरमीत सिंह को अदालत ने भगोड़ा घोषित किया।
- रिपोर्ट में संपत्तियों की जानकारी की आवश्यकता है।
- अगली सुनवाई 31 जनवरी 2026 को होगी।
पटियाला, 20 फरवरी (राष्ट्र प्रेस)। पंजाब के सनौर से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक हरमीत सिंह पठानमजरा की कठिनाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। पटियाला की स्थानीय अदालत ने शनिवार को हरमीत सिंह को भगोड़ा घोषित करते हुए सख्त कार्रवाई की है।
अदालत ने यह निर्णय उनके विरुद्ध दर्ज दुष्कर्म के मामले में लगातार अनुपस्थिति के कारण लिया है। अदालत ने पुलिस और संबंधित विभागों को विधायक की चल और अचल संपत्तियों का विवरण पेश करने का आदेश दिया है।
सुनवाई के दौरान, आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह, जो गांव पठानमाजरा, जिला पटियाला के निवासी हैं, को भगोड़ा घोषित किया गया। पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि आरोपी की संपत्ति से जुड़ी सभी जानकारी अदालत के समक्ष प्रस्तुत की जाए।
अदालत में बताया गया कि हरमीत सिंह के खिलाफ जारी किए गए प्रोक्लेमेशन वारंट 15 अक्टूबर 2025 को तामील होकर वापस प्राप्त हो चुके हैं। एसआई गुरमीत सिंह का बयान पहले ही दर्ज किया जा चुका है। अदालत ने कहा कि निर्धारित 30 दिनों की अवधि बीतने के बावजूद आरोपी अदालत में उपस्थित नहीं हुआ, जिससे उसे भगोड़ा घोषित किया गया।
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि हरमीत सिंह के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 85 के तहत अलग से कार्रवाई शुरू की जा रही है। इस कार्रवाई को सीआईएस सिस्टम में क्रिमिनल मिसलेनियस के रूप में दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, जांच अधिकारी को नोटिस जारी कर 31 जनवरी 2026 को अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित की गई है। अदालत ने आदेश दिया है कि अगली तारीख पर आरोपी की संपत्ति की संपूर्ण सूची रिकॉर्ड पर रखी जाए।
यह ध्यान देने योग्य है कि हरमीत सिंह पर आय से अधिक संपत्ति रखने और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप हैं। अदालत ने आदेश की प्रति संबंधित पुलिस थाने को भेजने और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है। मामले की अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी।