क्या वीर सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी मानहानि है?

सारांश
Key Takeaways
- राहुल गांधी के बयान को वीर सावरकर की मानहानि माना जा सकता है।
- सात्यकी सावरकर ने कानूनी कार्रवाई की है।
- अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी।
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई है।
- कानूनी प्रक्रिया पर विश्वास रखना चाहिए।
पुणे, 11 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक बयान को अपने दादा की मानहानि मानते हुए वीर सावरकर के पोते सात्यकी सावरकर ने कांग्रेस सांसद के खिलाफ याचिका दायर की है। इस मामले में शुक्रवार को महाराष्ट्र के पुणे की एक स्थानीय अदालत में सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी।
राहुल गांधी ने वर्ष 2023 में लंदन के एक कार्यक्रम में वीर सावरकर पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि वीर सावरकर ने अपनी एक किताब में लिखा है कि उन्होंने एक दिन अपने पांच-छह मित्रों के साथ एक मुसलमान को पीटा और उस दिन उन्हें बहुत खुशी हुई। इस बयान को लेकर वीर सावरकर के पोते सात्यकी सावरकर ने गंभीरता से पुणे कोर्ट में याचिका दायर की थी।
इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को पुणे में हुई। शिकायतकर्ता सात्यकी सावरकर के वकील संग्राम कोल्हटकर ने जानकारी दी कि वीर सावरकर ने अपनी किसी भी किताब में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इसलिए, राहुल गांधी का यह बयान वीर सावरकर की मानहानि है। मुकदमा पुणे के एमपी-एमएलए कोर्ट में दायर किया गया है।
एडवोकेट कोल्हटकर ने बताया कि राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश हो चुके हैं, उनकी ओर से जमानत हो चुकी है, और उनके वकील उनकी तरफ से अदालत में कार्यवाही देख रहे हैं।
राहुल गांधी के वकील ने कहा कि जनवरी 2025 में राहुल गांधी की इस मामले में जमानत हुई। आज मैंने राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट में एक आवेदन दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार याचिका के लिए आरोपी को कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है। अगली तारीख 29 जुलाई मिली है। इसके बाद से इस मामले पर सुनवाई शुरू होगी।
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी शिकायतकर्ताओं द्वारा दायर याचिका के मुताबिक राहुल गांधी ने 2023 में लंदन में विनायक दामोदर सावरकर के बारे में कुछ कहा था। इसे सावरकर के पोते ने मानहानि मानते हुए राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की है।
राहुल गांधी के वकील ने कहा कि जब सुनवाई शुरू होगी तो हम मामले से जुड़ी सारी जानकारी कोर्ट में देंगे।