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क्या महाराष्ट्र ईसीआई ने राहुल गांधी को भेजा रिमाइंडर पत्र, 10 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा?

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क्या महाराष्ट्र ईसीआई ने राहुल गांधी को भेजा रिमाइंडर पत्र, 10 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा?

सारांश

महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी को 'वोट चोरी' के आरोपों पर स्पष्टीकरण देने के लिए रिमाइंडर पत्र भेजा है। क्या वे इस मामले में जवाब देंगे?

मुख्य बातें

राहुल गांधी को 10 दिनों में स्पष्टीकरण देना है।
मतदाता पंजीकरण नियम 1960 का पालन अनिवार्य है।
राजनीतिक आरोपों की जांच आवश्यक है।

मुंबई, 10 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 'वोट चोरी' के आरोप लगाने के लिए एक रिमाइंडर पत्र भेजा है और उनसे 10 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा है।

महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए आरोपों के संदर्भ में एक स्मारक पत्र जारी किया है।

इस पत्र में उल्लेख किया गया है कि आपका (राहुल गांधी) ध्यान 7 अगस्त के इस कार्यालय पत्र की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें 7 अगस्त को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके द्वारा दिए गए बयानों का उल्लेख है, जो कि कथित तौर पर अयोग्य मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ने और योग्य मतदाताओं को बाहर निकालने से संबंधित हैं।

उस पत्र में आपसे अनुरोध किया गया था कि आप संबंधित मतदाताओं का विवरण, मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 20(3)(बी) के अंतर्गत विधिवत हस्ताक्षरित घोषणा या शपथ पत्र प्रस्तुत करें।

आपसे अनुरोध किया गया है कि हस्ताक्षरित घोषणा या शपथ पत्र दस दिनों के अंदर इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं, ताकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ की जा सके।

इससे पहले, हरियाणा के सीईओ ने भी एक रिमाइंडर पत्र जारी कर कहा था कि आप शपथ पत्र के साथ हस्ताक्षरित घोषणा या शपथ पत्र दस दिनों के भीतर राज्य के चुनाव आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि मामले की उचित जांच की जा सके।

संपादकीय दृष्टिकोण

हमें यह मानना चाहिए कि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के आरोप और स्पष्टीकरण की मांग लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने में सहायक हो सकती है।
RashtraPress
5 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

राहुल गांधी को रिमाइंडर पत्र क्यों भेजा गया?
उन्हें 'वोट चोरी' के आरोपों पर स्पष्टीकरण देने के लिए रिमाइंडर पत्र भेजा गया है।
रिमाइंडर पत्र में क्या मांगा गया है?
राहुल गांधी से 10 दिनों के भीतर संबंधित मतदाताओं का विवरण और हस्ताक्षरित घोषणा या शपथ पत्र मांगा गया है।
मतदाता पंजीकरण नियम क्या हैं?
मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के अंतर्गत मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया और दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
राष्ट्र प्रेस
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