क्या सज्जू कोठारी गिरोह के खिलाफ ईडी का एक्शन है गंभीर संकेत?

सारांश
Key Takeaways
- सज्जू कोठारी का गिरोह संगठित अपराध गतिविधियों में संलिप्त था।
- ईडी ने 4.21 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां जब्त की हैं।
- सूरत पुलिस ने गिरोह के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की हैं।
- यह कार्रवाई संगठित अपराध के खिलाफ सख्त कदम है।
- जांच अभी भी जारी है।
अहमदाबाद, 6 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सूरत उप कार्यालय ने गुजरात के अहमदाबाद (ग्रामीण) के विशेष न्यायालय (पीएमएलए) में साजिद उर्फ सज्जू गुलाम मोहम्मद कोठारी के खिलाफ एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने करोड़ों रुपए की संपत्तियां जब्त की हैं।
कोठारी एक संगठित अपराध गिरोह, ‘सज्जू गुलाम मोहम्मद कोठारी गिरोह’ का संचालन करता था, जिसमें उसका साथी अल्लारखा गुलाम मुस्तफा शेख भी शामिल था।
सूरत पुलिस ने सज्जू कोठारी और अन्य के खिलाफ वसूली, हत्या, अपहरण, दंगा, डकैती, अनधिकृत धन उधार, जुआ, संपत्ति को नुकसान आदि से संबंधित छह एफआईआर दर्ज की थीं। इसी आधार पर ईडी ने अपनी जांच प्रारंभ की।
ईडी की जांच के दौरान यह सामने आया कि साजिद ने अपने साथियों और गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर वसूली, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र जैसी गतिविधियों से 4.30 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त की थी। इसके बाद उसने इस राशि का उपयोग अचल संपत्तियां खरीदने और अपने संगठित अपराध सिंडिकेट की अन्य आपराधिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए किया।
ईडी ने पहले पीएमएलए 2002 के तहत साजिद उर्फ सज्जू गुलाम मोहम्मद कोठारी, अल्लारखा गुलाम मुस्तफा शेख और अन्य के नाम पर 4.21 करोड़ रुपए मूल्य की 31 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने विशेष अदालत में दायर अभियोजन शिकायत में उक्त संपत्तियों को जब्त करने का अनुरोध भी किया है।
इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम आगे की जांच कर रही है।