क्या बिजली चोरी के मामले में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कोर्ट के आदेश पर 6 लाख रुपए जमा किए?

सारांश
Key Takeaways
- बिजली चोरी के मामले में सपा सांसद पर गंभीर आरोप लगे हैं।
- उच्च न्यायालय ने छह लाख रुपए जमा करने का आदेश दिया है।
- सांसद के अधिवक्ता ने न्यायालय में राहत की याचिका दायर की थी।
- बिजली विभाग ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया था।
- सांसद पर 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था।
संभल, 17 जून (राष्ट्र प्रेस)। उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने बिजली चोरी के मामले में मंगलवार को छह लाख रुपए की राशि जमा की है। उनके अधिवक्ता ने न्यायालय के आदेश के अनुसार यह राशि बिजली विभाग के कार्यालय में जमा कराई।
अधिशासी अभियंता नवीन गौतम ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि बिजली चोरी के मामले में 3 जून को कोर्ट ने आदेश दिया था कि छह लाख रुपए की राशि जमा की जाए।
विभाग ने बिजली चोरी को रोकने के लिए एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया था, जिसके तहत पिछले साल 19 दिसंबर को सांसद के आवास पर बिजली चोरी का मामला सामने आया था।
संबंधित विभाग ने कार्रवाई करते हुए सांसद पर 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। जब सांसद को राहत नहीं मिली, तो उनके अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
न्यायालय ने सांसद को छह लाख रुपए जमा करने का निर्देश दिया और कहा कि इस धनराशि को जमा करने के बाद विभाग उनके बिजली कनेक्शन को जोड़ देगा।
अधिशासी अभियंता नवीन गौतम ने बताया कि न्यायालय के आदेश के बाद सांसद के अधिवक्ता ने छह लाख का ड्राफ्ट जमा कर दिया है। अब बिजली कनेक्शन जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
सांसद के अधिवक्ता फरीद अहमद ने बताया कि उनके परिसर में बिजली विभाग ने छापा मारा था और उन पर बिजली चोरी का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, सांसद पर 1 करोड़ 91 लाख 98 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई, जिसके बाद छह लाख रुपए जमा करने का आदेश दिया गया।