क्या सुप्रीम कोर्ट ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका पर एनआईए से जवाब मांगा?

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क्या सुप्रीम कोर्ट ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका पर एनआईए से जवाब मांगा?

सारांश

सुप्रीम कोर्ट ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका पर एनआईए से जवाब मांगा है। यह मामला टेरर फंडिंग से संबंधित है। जानिए इस मामले की पूरी जानकारी और क्या होगा आगे।

Key Takeaways

  • सुप्रीम कोर्ट ने शब्बीर शाह की जमानत याचिका पर एनआईए से जवाब मांगा है।
  • अंतरिम जमानत की मांग को खारिज किया गया है।
  • शब्बीर शाह को 4 जून 2019 को गिरफ्तार किया गया था।
  • इस मामले में लगभग 400 गवाहों की सूची दी गई है।
  • यह मामला जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित है।

नई दिल्ली, 4 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। सुप्रीम कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में आरोपी कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की नियमित जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी करते हुए दो हफ्ते में जवाब मांगा है। इस दौरान अदालत ने शाह की अंतरिम जमानत की मांग को खारिज कर दिया। अब उनकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।

शब्बीर शाह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्विस ने अदालत में कहा कि 74 वर्षीय शाह पिछले छह वर्षों से जेल में हैं। उनके खिलाफ दर्ज मामले में लगभग 400 गवाहों की सूची प्रस्तुत की गई है, लेकिन अब तक केवल 15 गवाहों की ही गवाही हुई है। गोंसाल्विस ने अदालत से यह भी अनुरोध किया कि नियमित जमानत पर सुनवाई होने तक शाह को अंतरिम जमानत दी जाए, ताकि उनकी उम्र और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें राहत मिल सके।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इंकार करते हुए स्पष्ट किया कि इस मामले पर अगली सुनवाई नियत तिथि पर ही होगी।

ध्यान देने योग्य यह है कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने शब्बीर शाह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। शब्बीर शाह पर जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और आतंकवाद के लिए हवाला के जरिए फंड जुटाने का आरोप है।

शब्बीर शाह को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 4 जून 2019 को गिरफ्तार किया था। उन पर पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों, जैसे हिजबुल मुजाहिदीन के सैय्यद सलाहुद्दीन, लश्कर-ए-तैयबा के हाफिज सईद और इफ्तिखार हैदर राणा जैसे आतंकियों से संपर्क रखने का भी आरोप है। एनआईए का दावा है कि शाह ने हवाला नेटवर्क के जरिए आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाया और जम्मू-कश्मीर में अशांति फैलाने में सहायता की।

यह मामला जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित है, जिस पर एनआईए लगातार जांच कर रही है। शब्बीर शाह की गिरफ्तारी के बाद से यह मामला सुर्खियों में रहा है।

Point of View

बल्कि यह जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों के खिलाफ भारत के दृढ़ संकल्प को भी दर्शाता है। हर नागरिक का न्याय मिलना आवश्यक है, और न्यायालय का यह कदम इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहलू है।
NationPress
04/09/2025

Frequently Asked Questions

शब्बीर शाह की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय है?
सुप्रीम कोर्ट ने शब्बीर शाह की जमानत याचिका पर एनआईए को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है और अंतरिम जमानत की मांग को खारिज कर दिया है।
शब्बीर शाह पर क्या आरोप हैं?
शब्बीर शाह पर जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और आतंकवाद के लिए हवाला के जरिए फंड जुटाने का आरोप है।
एनआईए ने शब्बीर शाह को कब गिरफ्तार किया था?
एनआईए ने शब्बीर शाह को 4 जून 2019 को गिरफ्तार किया था।