क्या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में आयु सीमा में तीन साल की छूट मिलेगी?
सारांश
Key Takeaways
- आयु सीमा में तीन साल की छूट
- 32,679 पदों पर भर्ती
- युवाओं के भविष्य का ध्यान
- सरकार का ठोस निर्णय
- प्रवेश का नया अवसर
लखनऊ, 5 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को सरकार ने एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर, पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर प्रस्तावित सीधी भर्ती-2025 के लिए अधिकतम आयु सीमा में एक बार की तीन साल की छूट देने का निर्णय लिया गया है।
इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया है। सीधी भर्ती-2025 के अंतर्गत कुल 32,679 पदों को भरने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इसके अनुसार, आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरुष/महिला), आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस (पुरुष), आरक्षी विशेष सुरक्षा बल (पुरुष), महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस (पुरुष) तथा जेल वार्डर (पुरुष एवं महिला) पदों पर भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को यह आयु छूट एक बार की रूप में दी जाएगी।
सरकार ने यह निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली-1992 के नियम-3 के अंतर्गत लिया है। यह फैसला 31 दिसंबर 2025 को जारी भर्ती विज्ञप्ति के अनुक्रम में 5 जनवरी 2026 को जारी शासनादेश के माध्यम से लागू किया गया है, जिससे बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा जो आयु सीमा के कारण अब तक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे थे।
सरकार का यह कदम स्पष्ट संदेश देता है कि प्रदेश की सरकार युवाओं की वास्तविक समस्याओं को समझती है और समाधान के लिए ठोस फैसले लेने से पीछे नहीं हटती।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को न्यायसंगत अवसर देना, रोजगार के अधिक से अधिक विकल्प उपलब्ध कराना और प्रशासनिक निर्णयों में संवेदनशीलता बनाए रखना योगी सरकार की कार्यशैली का हिस्सा बन चुका है।
पुलिस भर्ती में आयु सीमा शिथिलीकरण का यह निर्णय न केवल लाखों युवाओं की उम्मीदों को नया बल देगा, बल्कि यह भी दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ सरकार में युवाओं का भविष्य नीति निर्धारण के केंद्र में है।
---- राष्ट्र प्रेस
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