क्या आयकर विभाग ने आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की फर्जी खबर का खंडन किया?

सारांश
Key Takeaways
- आईटीआर की अंतिम तिथि १५ सितंबर है।
- फर्जी खबरों पर ध्यान न दें।
- आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें।
- करदाता सहायता के लिए हेल्पडेस्क उपलब्ध है।
- सोशल मीडिया पर वायरल फेक सूचनाओं से सतर्क रहें।
नई दिल्ली, १४ सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख १५ सितंबर है। आईटीआर भरने की अंतिम तिथि बढ़ाने की एक फर्जी खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है, जिसका खंडन आयकर विभाग ने किया है।
आईटीआर दाखिल करने की तिथि बढ़ाने के संबंध में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया है कि एक फर्जी खबर चल रही है, जिसमें कहा गया है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि (जो मूल रूप से ३१.०७.२०२५ थी और जिसे बढ़ाकर १५.०९.२०२५ कर दिया गया था) को आगे बढ़ाकर ३०.०९.२०२५ कर दिया गया है। आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि १५ सितंबर ही रहेगी।
आयकर विभाग ने करदाताओं को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक 'एक्स' अपडेट पर ही भरोसा करें। आईटीआर दाखिल करने, कर भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं में करदाताओं की सहायता के लिए हमारा हेल्पडेस्क २४x७ आधार पर काम कर रहा है और हम कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सेशन और ट्विटर, एक्स के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहे हैं।
सोशल मीडिया पर वायरल फेक पत्र में लिखा है कि सीबीडीटी ने १५ सितंबर तक दाखिल होने वाली आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। आकलन वर्ष २०२५-२६ के लिए अधिसूचित आईटीआर में संरचनात्मक और विषयवस्तु संशोधन किए गए हैं, जिनका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और सटीक रिपोर्टिंग को सक्षम बनाना है। इन परिवर्तनों के कारण संबंधित उपयोगिताओं के सिस्टम विकास, एकीकरण और परीक्षण के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता पड़ी है। इसके अलावा, ३१ मई तक दाखिल किए जाने वाले टीडीएस विवरणों से उत्पन्न क्रेडिट जून की शुरुआत में दिखाई देने लगेंगे, जिससे इस तरह के विस्तार के अभाव में रिटर्न दाखिल करने की प्रभावी अवधि सीमित हो जाएगी।
फर्जी पत्र में यह भी कहा गया है कि अधिसूचित आईटीआर में किए गए व्यापक बदलावों और आकलन वर्ष (एवाई) २०२५-२६ के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) उपयोगिताओं के सिस्टम की तैयारी और रोलआउट के लिए आवश्यक समय को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है। करदाताओं के लिए एक सुचारू और सुविधाजनक फाइलिंग अनुभव की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया गया है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि, जो मूल रूप से १५ सितंबर थी, को बढ़ाकर ३० सितंबर कर दिया गया है। इस आशय की एक औपचारिक अधिसूचना अलग से जारी की जा रही है।