क्या अहमदाबाद में एसआईआर के तहत 99.93 प्रतिशत फॉर्म डिजिटलाइज्ड हो गए?
सारांश
Key Takeaways
- 99.93% मतदाताओं का डिजिटलीकरण पूरा हुआ है।
- 5524 पोलिंग स्टेशनों पर काम किया गया है।
- बीएलओ और बीएलए के सहयोग से प्रक्रिया को पूरा किया गया है।
- गिनती का चरण 11 दिसंबर को समाप्त होगा।
- 16 दिसंबर को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट प्रकाशित होगा।
अहमदाबाद, 9 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन सुधार (एसआईआर) अभियान के अंतर्गत अब तक 99.93 प्रतिशत मतदाताओं का डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है। इस प्रक्रिया के लिए, जिले के सभी 21 विधानसभा क्षेत्रों के 5524 पोलिंग स्टेशनों के बीएलओ द्वारा मृत, शिफ्टेड, अनुपस्थित या डुप्लिकेट के रूप में पंजीकृत मतदाताओं के नामों की सूची बनाकर विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के 6849 बीएलए को पढ़कर सुनाई गई है और सत्यापित किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी सुजीत कुमार ने यह जानकारी साझा की।
सुजीत कुमार के अनुसार, अहमदाबाद जिले के सभी बूथों के बीएलओ और बीएलए के साथ अब तक 4839 बैठकें की गई हैं। इसके तहत, विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए को अनुपस्थित, शिफ्टेड या मृत नामों की सूची भी प्रदान की गई है।
ज्ञात हो कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, गुजरात में मतदाता सूची के संशोधन के लिए एक विशेष गहन अभियान चलाया जा रहा है। 27 अक्टूबर से शुरू किए गए एसआईआर अभियान का गिनती चरण 11 दिसंबर को समाप्त होगा।
इस संबंध में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और कलेक्टर सुजीत कुमार ने कहा कि एसआईआर अभियान का पहला चरण 11 दिसंबर को समाप्त होगा। ऐसे नागरिक जिनके गिनती के फॉर्म अभी भी लंबित हैं, उन्हें जल्द से जल्द संबंधित बीएलओ, सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (एआईआरओ) या निर्वाचन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ईआरओ) ऑफिस में फॉर्म जमा करना चाहिए।
इसके अलावा, जिन नागरिकों के नाम 2002 या 2025 की इलेक्टोरल रोल में नहीं हैं और वे पात्र हैं, वे फॉर्म-6 भरकर अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। गिनती का काम पूरा होने के बाद, 16 दिसंबर को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यदि आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, तो भी आप फॉर्म-6 भरकर वोटर लिस्ट में अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं।
उन्होंने आगे बताया कि जिनके नाम 2025 की वोटर लिस्ट में हैं और जिनके नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं थे या जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई थी, वे भी चुनाव आयोग द्वारा बताई गई सहायक दस्तावेज़ों को जमा करके मतदाता सूची में अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। किसी भी योग्य व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से नहीं छूटेगा।