क्या अक्षय कुमार की कार के एक्सीडेंट ने सुरक्षा नियमों पर सवाल उठाए?
सारांश
Key Takeaways
- दुर्घटना में कोई जान नहीं गई, लेकिन ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हुआ।
- मर्सिडीज चालक को हिरासत में लिया गया है।
- पुलिस ने लापरवाही के खिलाफ मामला दर्ज किया।
- स्थानीय लोगों ने घायलों की मदद की।
- अक्षय कुमार और उनकी पत्नी ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की।
मुंबई, 20 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार के काफिले में शामिल एक सिक्योरिटी वैन सोमवार रात मुंबई के जुहू क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। अक्षय और उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना एयरपोर्ट से लौट रहे थे, तभी यह घटना हुई। सौभाग्य से, किसी की जान नहीं गई, लेकिन इस हादसे में शामिल ऑटो रिक्शा चालक और उसके साथ बैठे एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।
जुहू पुलिस ने इस मामले में मर्सिडीज चालक राधेश्याम राय को हिरासत में लिया है और बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
दुर्घटना तब घटी जब तेज रफ्तार मर्सिडीज ने अक्षय कुमार की सिक्योरिटी इनोवा को टक्कर मारी, जिससे इनोवा एक ऑटो रिक्शा से जा टकराई। टक्कर इतनी भयानक थी कि ऑटो पलट गया और चालक व यात्री इसके नीचे फंस गए। स्थानीय लोगों और सिक्योरिटी टीम ने तुरंत सहायता की और घायलों को बाहर निकाला। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां ऑटो चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है।
ऑटो चालक के भाई मोहम्मद समीर के अनुसार, उनका भाई रात करीब 8 से 8:30 बजे रिक्शा चला रहा था। मर्सिडीज ने इनोवा को टक्कर मारी, जिससे इनोवा सीधे ऑटो से टकराई। समीर ने अक्षय कुमार से अनुरोध किया कि उनके भाई का उचित इलाज हो और रिक्शा के नुकसान का मुआवजा दिया जाए।
पुलिस ने मर्सिडीज चालक के खिलाफ बीएनएस की धाराएं 281, 125(ए), और 125(बी) के तहत मामला दर्ज किया है। अधिकारियों का कहना है कि यह दुर्घटना चालक की लापरवाही के कारण हुई थी। 125(ए) और 125(बी) धाराएं उन मामलों में लागू होती हैं जहां वाहन चलाते समय सुरक्षा नियमों का उल्लंघन होता है। धारा 281 तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति लापरवाही से तेज गति से वाहन चलाता है जिससे लोगों की जान को खतरा होता है। इस अपराध की सजा छह महीने तक जेल, या 1,000 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों हो सकती है।
दूसरी ओर, बीएनएस धारा 125 उन मामलों पर लागू होती है जहां लापरवाही से दूसरों की जान या सुरक्षा खतरे में डाल दी जाती है। इसमें 125(ए) के तहत यदि चोट लगी हो तो छह महीने जेल या 5,000 रुपए जुर्माना और 125(बी) के तहत गंभीर चोट पर तीन साल जेल या 10,000 रुपये जुर्माना हो सकता है। 281 धारणा मुख्य रूप से सड़क पर लापरवाही पर केंद्रित है।
अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है।