क्या बेंगलुरु में पूर्व जेडी(एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया गया?

सारांश
Key Takeaways
- प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया गया।
- सजा का ऐलान शनिवार को होगा।
- अदालत ने 26 सबूतों की जांच की।
- प्रज्वल रेवन्ना की कई जमानत याचिकाएं खारिज की गईं।
- यह मामला समाज में सुरक्षा और न्याय का परीक्षण करता है।
बेंगलुरु, 1 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। बेंगलुरु के एमपी/एमएलए विशेष अदालत ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और पूर्व जेडी(एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना को एक अश्लील वीडियो और बलात्कार मामले में दोषी करार दिया।
जज संतोष गजानन भट ने रेवन्ना को दोषी ठहराया। अदालत ने शनिवार को प्रज्वल रेवन्ना और उनके वकील को दोषसिद्धि पर अपनी अंतिम दलीलें पेश करने का अवसर दिया और इसके बाद सजा का ऐलान किया जाएगा।
प्रज्वल रेवन्ना को शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया, और जैसे ही फैसला सुनाया गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उन्हें पोंछते हुए अदालत कक्ष से बाहर निकलने के बाद कुर्सी पर बैठकर रोने की स्थिति में देखा गया।
अदालत ने 30 जुलाई को कुछ स्पष्टीकरणों की आवश्यकता का हवाला देते हुए फैसले को स्थगित कर दिया था।
गौरतलब है कि उन्हें पिछले साल गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में हैं।
यह मामला केआर नगर की एक घरेलू कामगार द्वारा प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दायर बलात्कार और अन्य आरोपों से संबंधित है। अदालत ने इस मामले में 26 सबूतों की जांच की है। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ इसी तरह के तीन अन्य मामले भी दर्ज हैं।
2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ वीडियो सामने आए थे, जिनमें प्रज्वल रेवन्ना महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करते और उसे रिकॉर्ड करते हुए दिखाए गए थे। इसके बाद प्रज्वल देश छोड़कर भाग गए थे। एक पीड़िता ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। 31 मई, 2024 को बेंगलुरु लौटने पर उन्हें बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
प्रज्वल की वापसी एचडी देवेगौड़ा और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी की सार्वजनिक अपील के बाद हुई। उन्हें बेंगलुरु सेंट्रल जेल में रखा गया है। उनकी कई जमानत याचिकाओं को सभी अदालतों ने खारिज कर दिया है।
चुनाव के दौरान एक वीडियो ने काफी हंगामा मचाया, जिसमें होलेनरसीपुरा के एक फार्महाउस में एक बुजुर्ग घरेलू कामगार के साथ कथित यौन उत्पीड़न दिखाया गया था। वीडियो में महिला प्रज्वल से रिहाई की गुहार लगाती नजर आई।
विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मामले दर्ज किए थे। पुलिस ने ठोस सबूत जुटाए, जिसमें पीड़िता का बयान, पीड़िता के कपड़ों से प्रज्वल के वीर्य के नमूने और यौन उत्पीड़न का वीडियो शामिल हैं।