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क्या भागलपुर चुनाव के लिए तैयार है, ईपीआईसी न होने पर भी 12 पहचान पत्रों से होगा मतदान?

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क्या भागलपुर चुनाव के लिए तैयार है, ईपीआईसी न होने पर भी 12 पहचान पत्रों से होगा मतदान?

सारांश

भागलपुर में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन-2025 के लिए मतदान प्रक्रिया की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 11 नवंबर को होने वाले मतदान में ईपीआईसी न होने पर भी मतदाता वैकल्पिक पहचान पत्रों का उपयोग कर सकते हैं। जानें, कौन से पहचान पत्र मान्य हैं और मतदान कैसे सुगम बनाया जा सकता है।

मुख्य बातें

भागलपुर में 11 नवंबर को मतदान होगा।
मतदाता पहचान पत्र ( ईपीआईसी ) के बिना भी मतदान किया जा सकता है।
12 वैकल्पिक पहचान पत्रों का उपयोग किया जा सकता है।
मतदाता समय पर मतदान केंद्र पर पहुंचे।
प्रशासन का उद्देश्य शांतिपूर्ण और पारदर्शी मतदान प्रक्रिया है।

भागलपुर, 3 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन-2025 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन, भागलपुर द्वारा तैयारियां अंतिम चरण में हैं। जिले के सभी सात विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 11 नवंबर को मतदान की प्रक्रिया निर्धारित है। इस अवसर पर मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि यदि किसी के पास मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) नहीं है, तो भी वह मतदान कर सकता है, बशर्ते कि उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो और वह आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक का उपयोग करे।

जिला प्रशासन के अनुसार, जिन मतदाताओं के पास ईपीआईसी नहीं है, वे निम्नलिखित पहचान पत्रों में से किसी एक को प्रस्तुत कर मतदान कर सकते हैं—आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय या आयुष्मान भारत योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित), केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू) या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी सर्विस आइडेंटिटी कार्ड, सांसद, विधायक या विधान परिषद सदस्य द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र तथा सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड

जिला प्रशासन ने अपील की है कि मतदाता अपने मतदान केंद्र पर समय से पहुंचे और पहचान प्रमाण पत्र के साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी कहा गया है कि मतदान दिवस पर किसी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए मतदाता पहले से अपने मतदान केंद्र और पहचान दस्तावेज की जांच कर लें। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भागलपुर जिले में मतदान प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण, पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो।

भागलपुर के संयुक्त निदेशक जनसंपर्क ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है, ताकि प्रत्येक पात्र मतदाता को मतदान का अधिकार सुगमता से मिल सके और लोकतंत्र की प्रक्रिया को मजबूती प्रदान की जा सके।

संपादकीय दृष्टिकोण

यह आवश्यक है कि हर नागरिक अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करे। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, प्रशासन द्वारा उठाए गए कदम महत्वपूर्ण हैं। हमें उम्मीद है कि भागलपुर में सभी मतदाता सक्रिय रूप से भाग लेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे।
RashtraPress
26 जून 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या मैं बिना ईपीआईसी के मतदान कर सकता हूँ?
हाँ, आप बिना ईपीआईसी के भी मतदान कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके नाम मतदाता सूची में हो और आप मान्यता प्राप्त पहचान पत्रों में से किसी एक का उपयोग करें।
कौन से पहचान पत्र मान्य हैं?
आप आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी पहचान पत्र, और कई अन्य विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं।
मतदान के लिए मुझे कब पहुंचना चाहिए?
आपको मतदान केंद्र पर समय से पहुंचना चाहिए ताकि आप बिना किसी परेशानी के मतदान कर सकें।
राष्ट्र प्रेस
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