क्या सीबीआई ने रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस और प्रमोटर्स के खिलाफ 57.47 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में आपराधिक मुकदमा दर्ज किया?

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क्या सीबीआई ने रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस और प्रमोटर्स के खिलाफ 57.47 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में आपराधिक मुकदमा दर्ज किया?

सारांश

सीबीआई ने रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस और उसके प्रमोटर्स के खिलाफ 57.47 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में आपराधिक मुकदमा दर्ज किया। इस धोखाधड़ी से बैंक ऑफ महाराष्ट्र को भारी नुकसान हुआ है। यह मामला कई बैंकों के साथ धोखाधड़ी के आरोपों से संबंधित है। जानिए पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में।

Key Takeaways

  • सीबीआई ने रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है।
  • बैंक ऑफ महाराष्ट्र को 57.47 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
  • आरसीएफएल पर धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार के आरोप हैं।
  • जांच में कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं।
  • रिलायंस पावर लिमिटेड पर भी गंभीर आरोप हैं।

मुंबई, 9 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। सीबीआई ने मंगलवार को रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) और इसके प्रमोटर्स के खिलाफ बैंक फ्रॉड के मामले में एक आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है।

इस धोखाधड़ी के कारण बैंक ऑफ महाराष्ट्र को 57.47 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

सीबीआई ने एक बयान में कहा कि रिलायंस एडीए समूह की कंपनी आरसीएफएल, इसके प्रमोटरों/निदेशकों और अज्ञात बैंक अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार के आरोपों पर मामला दर्ज किया गया है।

सीबीआई ने आगे कहा, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड के ऋण खाते को बैंक द्वारा 25 मार्च, 2020 को एनपीए घोषित किया गया था और इस खाते को 4 अक्टूबर, 2025 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र को 57.47 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने के लिए धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

सीबीआई ने कहा, "आरसीएफएल ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र सहित 31 बैंकों/वित्तीय संस्थानों/एनबीएफसी/कॉर्पोरेट निकायों आदि से 9,280 करोड़ रुपए का ऋण लिया था। आरोपी कंपनी द्वारा सभी बैंकों/वित्तीय संस्थानों आदि के साथ धोखाधड़ी करने के आरोपों की गहन जांच की जाएगी।"

जांच एजेंसी ने मुंबई के विशेष सीबीआई न्यायाधीश की अदालत से तलाशी वारंट प्राप्त किया और 9 दिसंबर को मुंबई में आरसीएफएल के आधिकारिक परिसर और पुणे में कंपनी के निदेशक देवांग प्रवीण मोदी के आवासीय परिसर में तलाशी शुरू की।

सीबीआई ने कहा, "तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं और उन्हें अपने कब्जे में लिया जा रहा है। तलाशी जारी है।"

इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस पावर लिमिटेड और 10 अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। यह मामला रिलायंस पावर लिमिटेड द्वारा सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) को उसके द्वारा जारी एक टेंडर हासिल करने के लिए जमा की गई 68 करोड़ रुपए की फर्जी बैंक गारंटी से संबंधित है। ईडी ने अपराध से अर्जित 5.15 करोड़ रुपए की राशि भी जब्त कर ली है।

रिलायंस पावर लिमिटेड ने बयान में कहा, "ईडी के आरोपों की अभी तक न्यायिक जांच नहीं हुई है और कंपनी को किसी भी गलत काम का दोषी नहीं ठहराया गया है।"

कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा, "सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय कानून के अनुसार, कंपनी को संज्ञान लेने से पहले ही अदालत के समक्ष अपना मामला और तथ्य रखने का अवसर मिलेगा, इसलिए इस शिकायत के दर्ज होने से कंपनी के कामकाज पर किसी भी तरह का असर नहीं पड़ेगा।"

Point of View

NationPress
09/12/2025

Frequently Asked Questions

सीबीआई ने किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है?
सीबीआई ने रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और इसके प्रमोटर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र को कितना नुकसान हुआ है?
बैंक ऑफ महाराष्ट्र को 57.47 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
आरसीएफएल पर क्या आरोप हैं?
आरसीएफएल पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार के आरोप हैं।
सीबीआई ने किस दिन तलाशी ली?
सीबीआई ने 9 दिसंबर को तलाशी ली।
क्या रिलायंस पावर लिमिटेड पर भी कोई मामला है?
हाँ, प्रवर्तन निदेशालय ने रिलायंस पावर लिमिटेड और 10 अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की है।
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