क्या जेल में सुविधाओं की मांग पर चैतन्यानंद को मिली आंशिक राहत?

सारांश
Key Takeaways
- स्वामी चैतन्यानंद ने जेल में सुविधाओं की मांग की है।
- अदालत ने आंशिक राहत प्रदान की है।
- जेल प्रशासन को दवाइयां और चश्मा मुहैया कराने की अनुमति दी गई है।
- चैतन्यानंद पर गंभीर आरोप हैं।
- अगली सुनवाई 10 और 13 अक्टूबर को होगी।
नई दिल्ली, 8 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने स्वामी चैतन्यानंद से संबंधित मामले में पुलिस को नया जवाब देने का आदेश दिया है। वर्तमान में चैतन्यानंद न्यायिक हिरासत में हैं और उन्होंने अदालत में दो अलग-अलग अर्जियां प्रस्तुत की हैं।
पहली अर्जी में, उन्होंने जेल में रहते हुए अपनी उम्र और स्वास्थ्य का उल्लेख करते हुए दवाइयां, चश्मा, सन्न्यासी वस्त्र और सात्विक भोजन मुहैया कराने की मांग की है। अदालत ने इस पर आंशिक राहत देते हुए जेल प्रशासन को दवाइयां, चश्मा और बिना प्याज-लहसुन वाला भोजन उपलब्ध कराने की अनुमति दी है।
दूसरी अर्जी में चैतन्यानंद ने पुलिस द्वारा जांच के दौरान जब्त की गई सभी वस्तुओं की सीजर मेमो (जब्ती सूची) प्रदान करने का अनुरोध किया है। अदालत ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 10 अक्टूबर निर्धारित की है। वहीं, चैतन्यानंद द्वारा आध्यात्मिक पुस्तकें उपलब्ध कराने की अर्जी पर 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
इसके अलावा, चैतन्यानंद के वकील ने अदालत से निवेदन किया है कि उनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक होने के कारण जेल में उन्हें एक गद्दा उपलब्ध कराया जाए। इस पर भी अदालत 13 अक्टूबर को विचार करेगी।
यह ध्यान देने योग्य है कि दिल्ली पुलिस ने छात्राओं के साथ छेड़खानी के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद को आगरा से गिरफ्तार किया था। उन पर 17 छात्राओं के यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप हैं।
पुलिस के अनुसार, चैतन्यानंद पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की छात्रवृत्ति योजना के तहत पोस्ट-ग्रेजुएट मैनेजमेंट डिप्लोमा कोर्स में पढ़ने वाली छात्राओं को निशाना बनाने का आरोप है। 4 अगस्त को भारतीय वायु सेना मुख्यालय से शिकायत मिलने के बाद आरोपी फरार हो गया था।
जांच के दौरान यह सामने आया कि चैतन्यानंद रात के समय छात्राओं को अपने कमरे में बुलाता था और उनकी ग्रेड कम करने या फेल करने की धमकी देकर उनके साथ जबरदस्ती करता था।