क्या दिल्ली सीएम पर हमले का मामला गंभीर है? आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट तलब, 1 नवंबर को अगली सुनवाई

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क्या दिल्ली सीएम पर हमले का मामला गंभीर है? आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट तलब, 1 नवंबर को अगली सुनवाई

सारांश

दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हुए हमले के मामले में सुनवाई जारी है। कोर्ट ने आरोपी की स्वास्थ्य रिपोर्ट मांगी है। क्या यह मामला और भी गंभीर हो सकता है? जानिए सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स।

Key Takeaways

  • दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ था।
  • आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट द्वारा मांगी गई है।
  • अगली सुनवाई 1 नवंबर को होगी।
  • दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है।
  • आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के संदर्भ में तीस हजारी कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान, कोर्ट ने तिहाड़ जेल के प्रशासन से आरोपी राजेश भाई खीमजी की मेडिकल रिपोर्ट मांगी है।

आरोपी राजेश भाई ने कोर्ट में अर्जी दी थी कि उसे आंखों की रोशनी में समस्या और लगातार सिरदर्द की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, उसे उचित चिकित्सा उपचार की आवश्यकता है। इस पर कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि आरोपी की सेहत से संबंधित रिपोर्ट अगली सुनवाई में पेश की जाए।

इसके साथ ही, कोर्ट ने दोनों आरोपियों, राजेश भाई खीमजी और सैयद तसहीन रजा को चार्जशीट की एक कॉपी भी उपलब्ध कराई है। इस मामले की दस्तावेजों की जांच के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

आपको बता दें, दिल्ली पुलिस इस मामले में पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। आरोपियों पर दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला करने का आरोप है। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 1 नवंबर तय की है।

20 अगस्त को, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सिविल लाइंस स्थित अपने आवास में 'जन सुनवाई' के दौरान हमला हुआ था। मुख्य हमलावर की पहचान गुजरात के राजकोट निवासी 41 वर्षीय ऑटो रिक्शा चालक राजेश भाई खीमजी भाई सकारिया के रूप में हुई थी। घटना के तुरंत बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी राजेश भाई खीमजी भाई सकारिया के करीबी सहयोगी तहसीन सैयद को भी गिरफ्तार किया था।

दिल्ली पुलिस ने 41 वर्षीय राजेश के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें उस पर धारा 109 (हत्या का प्रयास), धारा 132 (लोक सेवक के काम में बाधा डालना) और धारा 221 (सरकारी कर्तव्यों में बाधा डालना) के तहत आरोप लगाए गए थे।

Point of View

यह मामला हम सभी के लिए चिंता का विषय है। जब हमारे नेताओं पर हमले होते हैं, तो यह हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली की सुरक्षा को चुनौती देता है। हमें इस मामले पर नज़र रखनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि न्याय मिले।
NationPress
14/02/2026

Frequently Asked Questions

दिल्ली सीएम पर हमला कब हुआ था?
दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमला 20 अगस्त को हुआ था।
क्या आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट जरूरी है?
हाँ, कोर्ट ने आरोपी की स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए मेडिकल रिपोर्ट मांगी है।
अगली सुनवाई कब है?
इस मामले की अगली सुनवाई 1 नवंबर को होगी।
इस मामले में पुलिस ने क्या कार्रवाई की है?
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
आरोपियों पर कौन-कौन से आरोप हैं?
आरोपियों पर हत्या का प्रयास, लोक सेवक के काम में बाधा डालने और सरकारी कर्तव्यों में बाधा डालने के आरोप हैं।
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