क्या दिल्ली में खुले में कूड़ा जलाने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना होगा? सीएम रेखा गुप्ता का नया निर्णय

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क्या दिल्ली में खुले में कूड़ा जलाने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना होगा? सीएम रेखा गुप्ता का नया निर्णय

सारांश

दिल्ली में खुले में कूड़ा जलाने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का फैसला। क्या यह कदम वायु प्रदूषण कम करने में सहायक होगा? जानिए सीएम रेखा गुप्ता का क्या कहना है इस पर।

मुख्य बातें

दिल्ली में खुले में कूड़ा जलाने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना।
वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए सख्त कदम।
सभी नागरिकों से सहयोग की अपील।

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। दिल्ली में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुकी है। राजधानी के कई क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 के पार पहुँच चुका है। इसी के तहत, दिल्ली सरकार ने एक बार फिर वायु प्रदूषण के नियंत्रण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है।

सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' पर लिखा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के हर छोटे-बड़े स्रोत पर नियंत्रण के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में पर्यावरण विभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि खुले में जलने वाली आग पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन और दिल्ली नगर निगम को यह अधिकार मिला है कि खुले में कूड़ा जलाने वालों पर 5000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाए। सभी नागरिकों से विनम्र अनुरोध है कि खुले में कचरा न जलाएं। आपका एक छोटा सा सहयोग बड़ा बदलाव ला सकता है।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए युद्धस्तर पर कार्य कर रही है, जबकि कचरा हटाने के लिए व्यापक अभियान भी चलाया जा रहा है। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छता अभियान दोनों मिशन मोड में चल रहे हैं।

इससे पहले, रेखा गुप्ता ने एक्स पर बताया कि आज दिल्ली सचिवालय में अग्निशामक विभाग के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। दिल्ली फायर सर्विस को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आग से सुरक्षा से संबंधित NOC जारी करने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सुगम बनाई जाए।

उन्होंने कहा कि होटल, रेस्तरां, नाइट क्लब, मल्टीप्लेक्स और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारा लक्ष्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है और साथ ही नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फायर विभाग को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जा रहा है। यदि विभाग को किसी संसाधन की आवश्यकता हो तो सरकार को अवगत कराएं, सरकार उसे उपलब्ध कराएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा उपकरण नहीं हैं या मानकों का उल्लंघन हो रहा है, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। बैठक में कैबिनेट सहयोगी श्री आशीष सूद जी समेत संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

संपादकीय दृष्टिकोण

इसे सफल बनाने के लिए नागरिकों का सहयोग भी आवश्यक है। यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है।
RashtraPress
18 मई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दिल्ली में खुले में कूड़ा जलाने पर कितनी सजा होगी?
दिल्ली में खुले में कूड़ा जलाने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
क्या यह निर्णय वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा?
यह निर्णय वायु प्रदूषण के स्रोतों को नियंत्रित करने में मददगार साबित हो सकता है।
राष्ट्र प्रेस
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