डिजाइनर ड्रग तस्करी: अहमदाबाद एनसीबी ने राजस्थान के दशरथ सिंह को 15 साल की सजा दिलाई, ₹2 लाख जुर्माना

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डिजाइनर ड्रग तस्करी: अहमदाबाद एनसीबी ने राजस्थान के दशरथ सिंह को 15 साल की सजा दिलाई, ₹2 लाख जुर्माना

सारांश

अहमदाबाद की विशेष एनडीपीएस अदालत ने राजस्थान के दशरथ सिंह को 185 ग्राम 4-एमईसी डिजाइनर ड्रग की अंतरराज्यीय तस्करी में 15 साल की कठोर सज़ा और ₹2 लाख जुर्माना सुनाया। एनसीबी अहमदाबाद जोनल यूनिट की यह कार्रवाई सिंथेटिक ड्रग नेटवर्क के खिलाफ एक महत्वपूर्ण न्यायिक मिसाल बन गई है।

Key Takeaways

अहमदाबाद सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट ने दशरथ सिंह (प्रतापगढ़, राजस्थान) को 15 साल की कठोर कारावास और ₹2 लाख जुर्माने की सज़ा सुनाई। आरोपी के पास से 30 जनवरी 2023 को 185 ग्राम 4-मेथिलएथकैथिनोन (4-एमईसी) बरामद किया गया था। गिरफ्तारी बोर्डी मिल कंपाउंड पार्किंग, कांकरिया रोड, अहमदाबाद में हुई, जब आरोपी मंदसौर से अहमदाबाद जा रही बस चला रहा था। एनसीबी ने 25 जुलाई 2023 को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी), 22(सी) और 29 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया। 4-एमईसी एक कृत्रिम उत्तेजक 'डिजाइनर ड्रग' है जिससे हृदय गति वृद्धि, उच्च रक्तचाप और गंभीर लत का जोखिम है।

अहमदाबाद की विशेष एनडीपीएस अदालत ने राजस्थान के प्रतापगढ़ निवासी दशरथ सिंह को 185 ग्राम 4-मेथिलएथकैथिनोन (4-एमईसी) की अंतरराज्यीय तस्करी के मामले में 15 साल की कठोर कारावास और ₹2 लाख के जुर्माने की सज़ा सुनाई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के एक अधिकारी ने 2 मई को यह जानकारी दी। 4-एमईसी एक मनोसक्रिय पदार्थ है जिसे 'डिजाइनर ड्रग' की श्रेणी में रखा जाता है।

गिरफ्तारी का घटनाक्रम

एनसीबी अहमदाबाद जोनल यूनिट के अधिकारियों ने विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर 30 जनवरी 2023 को दशरथ सिंह को गिरफ्तार किया। वह उस समय मंदसौर से अहमदाबाद जा रही एक बस चला रहा था। यह गिरफ्तारी बोर्डी मिल कंपाउंड पार्किंग, हीराभाई मार्केट, कांकरिया रोड, अहमदाबाद में हुई।

तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 185 ग्राम 4-एमईसी बरामद किया गया और उसी दिन उसे औपचारिक रूप से हिरासत में ले लिया गया। एनसीबी के अनुसार, यह अंतरराज्यीय नेटवर्क के ज़रिए डिजाइनर ड्रग की आपूर्ति का मामला था।

आरोप पत्र और कानूनी कार्रवाई

जाँच पूरी होने के बाद एनसीबी ने 25 जुलाई 2023 को अहमदाबाद सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी), 22(सी) और 29 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने दशरथ सिंह को इन धाराओं के अंतर्गत दोषी पाया और कठोर सजा सुनाई।

4-एमईसी: क्या है यह 'डिजाइनर ड्रग'

एनसीबी के अनुसार, 4-मेथिलएथकैथिनोन (4-एमईसी) एक कृत्रिम उत्तेजक पदार्थ है जो नए मनोसक्रिय पदार्थों — विशेष रूप से कैथिनोन व्युत्पन्न — की श्रेणी में आता है। यह पाउडर या क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है और एम्फैटेमिन जैसे उत्तेजक व आनंददायक प्रभावों के लिए इसका दुरुपयोग किया जाता है।

एनसीबी ने चेताया है कि इसके सेवन से चिंता, बेचैनी, हृदय गति में वृद्धि, उच्च रक्तचाप और गंभीर लत लगने का जोखिम रहता है। अत्यधिक दुरुपयोग की संभावना और स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव के कारण इसे एक खतरनाक मनोरोगी पदार्थ माना जाता है।

एनसीबी की प्रतिक्रिया

एनसीबी ने एक बयान में कहा कि अहमदाबाद जोनल यूनिट द्वारा की गई गहन जाँच और सुनियोजित अभियोजन कार्रवाई ने यह सुनिश्चित किया कि न्याय मिले और समुदायों को मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विनाशकारी परिणामों से बचाया जा सके। गौरतलब है कि डिजाइनर ड्रग्स की अंतरराज्यीय तस्करी के मामलों में इस तरह की कठोर सज़ा अपेक्षाकृत विरल है, जो इस फैसले को एक महत्वपूर्ण मिसाल बनाती है।

आगे क्या

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब भारत में सिंथेटिक और डिजाइनर ड्रग्स की तस्करी के मामलों में वृद्धि दर्ज की जा रही है। एनसीबी के अधिकारियों का कहना है कि एजेंसी ऐसे नेटवर्कों के खिलाफ निगरानी और कार्रवाई जारी रखेगी, और इस फैसले से भविष्य में अभियोजन को और मज़बूती मिलेगी।

Point of View

क्योंकि इनकी रासायनिक संरचना नियमित परीक्षण में छूट सकती है। इस मामले में 15 साल की सज़ा एनडीपीएस अदालतों द्वारा डिजाइनर ड्रग्स को उतनी ही गंभीरता से लेने का संकेत है जितना हेरोइन या कोकीन को — जो नीति-निर्माताओं के लिए एक सकारात्मक संकेत है। हालाँकि, आलोचकों का कहना है कि जब तक अंतरराज्यीय आपूर्ति श्रृंखला और वित्त-पोषण नेटवर्क को नहीं तोड़ा जाता, तब तक एकल तस्करों की गिरफ्तारी से मूल समस्या का समाधान नहीं होगा। यह मामला सिंथेटिक ड्रग निगरानी में केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।
NationPress
02/05/2026

Frequently Asked Questions

4-मेथिलएथकैथिनोन (4-एमईसी) क्या है और यह खतरनाक क्यों है?
4-एमईसी एक कृत्रिम उत्तेजक 'डिजाइनर ड्रग' है जो कैथिनोन व्युत्पन्न पदार्थों की श्रेणी में आता है। एनसीबी के अनुसार, इसके सेवन से चिंता, बेचैनी, हृदय गति में वृद्धि, उच्च रक्तचाप और गंभीर लत लगने का जोखिम होता है।
दशरथ सिंह को किस मामले में और कितनी सज़ा मिली?
राजस्थान के प्रतापगढ़ निवासी दशरथ सिंह को 185 ग्राम 4-एमईसी की अंतरराज्यीय तस्करी के मामले में 15 साल की कठोर कारावास और ₹2 लाख जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। यह फैसला अहमदाबाद की विशेष एनडीपीएस अदालत ने सुनाया।
एनसीबी ने दशरथ सिंह को कब और कहाँ गिरफ्तार किया था?
एनसीबी अहमदाबाद जोनल यूनिट ने 30 जनवरी 2023 को बोर्डी मिल कंपाउंड पार्किंग, हीराभाई मार्केट, कांकरिया रोड, अहमदाबाद में दशरथ सिंह को गिरफ्तार किया था। वह उस समय मंदसौर से अहमदाबाद जा रही बस चला रहा था।
इस मामले में एनसीबी ने किन धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया?
एनसीबी ने 25 जुलाई 2023 को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी), 22(सी) और 29 के तहत अहमदाबाद सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने इन्हीं धाराओं के अंतर्गत आरोपी को दोषी पाया।
डिजाइनर ड्रग्स की तस्करी पर भारत में क्या कानूनी प्रावधान हैं?
भारत में एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत मनोसक्रिय पदार्थों सहित डिजाइनर ड्रग्स की तस्करी पर कठोर दंड का प्रावधान है। इस मामले में 15 साल की सज़ा यह दर्शाती है कि अदालतें सिंथेटिक ड्रग्स को पारंपरिक नशीले पदार्थों जितनी ही गंभीरता से ले रही हैं।
Nation Press