क्या ईडी ने मापुसा मार्केट में छापेमारी कर महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए?

सारांश
Key Takeaways
- ईडी ने मापुसा में छापेमारी की।
- 35000 अमेरिकी डॉलर सहित विदेशी मुद्रा जब्त।
- तलाशी में अवैध लेनदेन के सबूत मिले।
- धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई।
- व्यक्तियों और संस्थाओं के नेटवर्क की पहचान की जा रही है।
पणजी, 29 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पणजी जोनल ऑफिस ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत 22 मापुसा म्यूनिसिपल मार्केट, मापुसा, गोवा में स्थित 'लोजा शामू' के परिसर में छापेमारी की। यह ऑपरेशन लगभग 35000 अमेरिकी डॉलर मूल्य की विदेशी मुद्रा जब्त करने के संदर्भ में हवाई अड्डे के सीमा शुल्क, गोवा से मिली विशेष सूचना के आधार पर शुरू किया गया था।
तलाशी के दौरान लगभग 3 लाख रुपए मूल्य की विदेशी मुद्रा, 13 लाख रुपए (लगभग) की भारतीय मुद्रा, आपत्तिजनक चिट और अवैध विदेशी मुद्रा लेनदेन के रिकॉर्ड के साथ-साथ दो मोबाइल फोन जब्त किए गए। प्रारंभिक डिजिटल साक्ष्य की जांच से पता चला है कि दुकान के मालिक ने अनधिकृत विदेशी मुद्रा लेनदेन में भाग लिया था, जिसकी कुल कीमत लगभग 2-3 करोड़ रुपए हो सकती है।
जब्त की गई सामग्री फेमा 1999 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार के ठोस सबूत प्रदान करती है। जब्त किए गए रिकॉर्ड और उपकरणों की गहन जांच की जा रही है ताकि इसमें शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं के विस्तृत नेटवर्क की पहचान की जा सके।
इससे पहले, गुरुग्राम स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय ने कार्रवाई करते हुए यूनिवर्सल बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड और उसकी समूह संस्थाओं के पूर्व प्रमोटरों एवं सहयोगियों की कुल 153.16 करोड़ रुपए की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क कर ली हैं।
ईडी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, कुर्क की गई संपत्तियों में राजस्थान के कोटपुतली-बहरोड़ इलाके की 29.45 एकड़ जमीन, गुरुग्राम सेक्टर-49 स्थित यूनिवर्सल ट्रेड टॉवर की कई इकाइयां और 3.16 करोड़ रुपए की सावधि जमा (एफडी) शामिल हैं। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 17 सितंबर 2025 को जारी अंतरिम कुर्की आदेश के आधार पर की गई है।
ईडी ने 19 सितंबर को गुरुग्राम की विशेष पीएमएलए अदालत में पूर्व प्रमोटरों और उनके सहयोगियों को आरोपी बनाते हुए अभियोजन शिकायत भी दायर की है।