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क्या आरोपी को पता था कि उसने फौजा सिंह को टक्कर मारी?

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क्या आरोपी को पता था कि उसने फौजा सिंह को टक्कर मारी?

सारांश

जालंधर में 114 वर्षीय धावक फौजा सिंह से जुड़े हिट एंड रन मामले में संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोपी द्वारा घटनास्थल से भागने और फौजा सिंह की पहचान न होने के कारण मामला जटिल हो गया। जानें पूरी कहानी।

मुख्य बातें

आरोपी की पहचान: अमृतपाल सिंह ढिल्लों, उम्र 26 वर्ष।
घटना का समय: 23 जून, 2023।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई: 30 घंटे में आरोपी की गिरफ्तारी।
सीसीटीवी फुटेज: घटना की पुष्टि के लिए महत्वपूर्ण।
कानूनी कार्रवाई: बीएनएस की धारा 105 के तहत मुकदमा दर्ज।

जालंधर, 16 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। 114 वर्षीय प्रसिद्ध धावक फौजा सिंह से संबंधित हिट एंड रन मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जालंधर पुलिस ने महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि आरोपी को फौजा सिंह के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। घटना के बाद आरोपी डर गया और वहां से अपनी गाड़ी लेकर भाग निकला। आरोपी की पहचान अमृतपाल सिंह ढिल्लों के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 26 वर्ष है।

जालंधर के एसएसपी हरविंदर सिंह विर्क ने बुधवार को मीडिया को बताया, "आरोपी को घटना के समय यह नहीं पता था कि उसने फौजा सिंह को टक्कर मारी है। टक्कर के बाद वह घटनास्थल से भाग गया। समाचार देखने के बाद उसे पता चला कि जिस व्यक्ति को उसने टक्कर मारी, वह फौजा सिंह थे।"

जालंधर पुलिस ने इस हिट एंड रन मामले को लगभग 30 घंटे के भीतर सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसएसपी ग्रामीण हरविंदर सिंह विर्क ने कहा कि आरोपी अमृतपाल सिंह ढिल्लों कनाडा में नौकरी करता है और 23 जून को अपने घर के निर्माण के लिए भारत लौटा था। उसके पिता का देहांत हो चुका है, और उसकी मां व बहन कनाडा में निवास करती हैं।

पुलिस अधिकारी हरविंदर सिंह विर्क के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों के आधार पर घटना की जांच की गई। घटनास्थल से गाड़ी के कुछ टुकड़े मिले थे। इन टुकड़ों की जांच टोयटा कंपनी की विभिन्न एजेंसियों में की गई। प्राप्त जानकारी के बाद सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया गया, जिससे गाड़ी की पहचान हुई।

एसएसपी ने कहा कि हमने इस मामले को एक चुनौती के रूप में लिया था और 30 घंटे के भीतर इसे सुलझाया। आरोपी की गिरफ्तारी के साथ उसकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है।

एसएसपी ने कहा कि आरोपी की जिम्मेदारी थी कि वह घायल को अस्पताल में भर्ती करवाता, लेकिन वह मौके से भाग गया। इसलिए बीएनएस की धारा 105 के तहत उसके खिलाफ भी आरोप दर्ज किया गया है।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि यह भी दर्शाता है कि हमें सड़क पर जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए। एक व्यक्ति के जीवन का महत्व क्या है, जब हम अपनी गलतियों का सामना करने से भागते हैं? यह आवश्यक है कि हम ऐसे मामलों में सहानुभूति और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ें।
RashtraPress
14 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हिट एंड रन मामले में क्या कार्रवाई होती है?
हिट एंड रन मामलों में आरोपी पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, जिसमें घायल व्यक्ति को सहायता न करने का आरोप शामिल होता है।
क्या आरोपी ने फौजा सिंह को जानबूझकर टक्कर मारी?
जांच में यह सामने आया है कि आरोपी को यह नहीं पता था कि उसने फौजा सिंह को टक्कर मारी।
राष्ट्र प्रेस
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