गाजियाबाद गोलीबारी मामले में वांछित 23 वर्षीय वाशिद गिरफ्तार, देसी पिस्तौल और तीन कारतूस बरामद
सारांश
मुख्य बातें
दिल्ली पुलिस की पूर्वी जिला इकाई के वाहन चोरी निरोधक दस्ते (एएटीएस) ने 10 अक्टूबर 2026 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुई गोलीबारी और हत्या के प्रयास के मामले में वांछित 23 वर्षीय आरोपी वाशिद को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एक देसी पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने मंगलवार, 13 अक्टूबर को जारी आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी।
गिरफ्तारी का विवरण
पुलिस के अनुसार, वाशिद उस्मानपुर के जगजीत नगर का निवासी है। अवैध हथियारों के साथ उसकी आवाजाही की सूचना मिलने पर एएटीएस ने कार्रवाई की और उसे गाजीपुर स्थित मुल्ला कॉलोनी के आईएफसी क्षेत्र में पेपर मार्केट के निकट दबोचा। हथियार बरामदगी के संबंध में गाजीपुर थाने में शस्त्र अधिनियम की धाराओं 25, 54 और 59 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
पूछताछ के दौरान वाशिद ने कथित तौर पर बताया कि उसने हथियार उस्मानपुर के एक व्यक्ति से हासिल किए थे और वह अपने साथियों से मिलने के लिए उस इलाके में आया था। पुलिस ने स्पष्ट किया कि उसके बयानों और बताए गए तथ्यों का सत्यापन जारी है।
गाजियाबाद मामले से संबंध
आपराधिक रिकॉर्ड की जाँच के दौरान पता चला कि वाशिद गाजियाबाद जिले के मसूरी थाने में दर्ज प्राथमिकी संख्या 329/2026 में वांछित था। यह मामला 28 सितंबर 2026 को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1) के अंतर्गत दर्ज किया गया था, जो गोलीबारी और हत्या के प्रयास से संबंधित है। पुलिस के अनुसार, आरोपी को इस मामले में भी गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जा चुका है।
आपराधिक पृष्ठभूमि
पुलिस के मुताबिक, वाशिद के खिलाफ दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कुल छह आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या के प्रयास, हत्या, दंगा और शस्त्र अधिनियम से जुड़े मामले शामिल हैं। दिल्ली में दर्ज मामलों में न्यू उस्मानपुर थाने में आईपीसी धारा 307 के तहत प्राथमिकी 257/2023, वेलकम थाने में शस्त्र अधिनियम धारा 25 के तहत प्राथमिकी 380/2023 और न्यू उस्मानपुर थाने में ही शस्त्र अधिनियम धारा 27 के तहत प्राथमिकी 671/2024 शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले के गुलावठी थाने में दो मामले दर्ज हैं — प्राथमिकी 161/2022 आईपीसी की धाराओं 147, 148, 149, 302, 34 और 120बी के तहत, तथा प्राथमिकी 164/2022 शस्त्र अधिनियम की धाराओं 3 और 25 के तहत। छठा मामला मसूरी थाने में दर्ज गोलीबारी और हत्या के प्रयास का है।
आरोपी की पृष्ठभूमि और जाँच की दिशा
पुलिस के अनुसार, वाशिद जगजीत नगर में रहता था और एक रेडीमेड कपड़ा फैक्ट्री में मजदूर के रूप में कार्यरत था। उसने केवल दसवीं कक्षा तक पढ़ाई की है। यह कार्रवाई पूर्वी जिले के एएटीएस प्रभारी निरीक्षक प्रमोद के नेतृत्व में की गई और इसकी निगरानी सहायक पुलिस आयुक्त (ऑपरेशन) ने की।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अब बरामद हथियारों के स्रोत का पता लगाने, आरोपी के अन्य साथियों से संबंधों की जाँच और अवैध हथियार आपूर्ति में कथित रूप से शामिल व्यक्तियों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आगामी जाँच के नतीजे तय करेंगे कि इस मामले में और कितने लोगों तक कानून की पहुँच होती है।