क्या हरियाणा में गुरुग्राम में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई?

सारांश
Key Takeaways
- गुरुग्राम में 44 संपत्तियों की कुर्की हुई है।
- अवैध खनन से 300 करोड़ रुपए की आय का अनुमान है।
- ईडी ने कई गिरफ्तारियां की हैं।
- धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।
- सिंडिकेट खनन गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ जांच जारी है।
गुरुग्राम, 6 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपने गुरुग्राम जोनल ऑफिस के माध्यम से एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने गुरुग्राम में कुल 44 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है, जिसमें से 85 एकड़ से अधिक कृषि भूमि शामिल है, जिसकी अनुमानित कीमत 1.5 करोड़ रुपए है।
इस कार्रवाई के अंतर्गत पंजाब के लुधियाना, रूप नगर, एसएएस नगर और शहीद भगत सिंह नगर जिलों के कुलदीप सिंह मक्कड़, अंगद सिंह मक्कड़, पुनीत सिंह मक्कड़ और उनकी कंपनियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के प्रावधानों के तहत करीब 30 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है।
हरियाणा पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, 1860 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की कई धाराओं के तहत कई एफआईआर दर्ज की थीं। इसके आधार पर ईडी ने यमुना नगर जिले में अवैध खनन से संबंधित विभिन्न पट्टा धारक कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू की है। इनमें मुबारिकपुर रॉयल्टी कंपनी और अन्य शामिल हैं।
जांच में यह पता चला है कि अवैध खनन गतिविधियों से अर्जित कुल अपराध आय (पीओसी) 300 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसमें से अंगद सिंह मक्कड़ और उनके परिवार का हिस्सा 110 करोड़ रुपए से अधिक है।
इसके अलावा, ईडी ने इस मामले से संबंधित कई अन्य व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ भी जांच की है। ईडी की इस कार्रवाई में पहले से ही दिलबाग सिंह, कुलविंदर सिंह, सुरेंद्र पंवार और अंगद सिंह मक्कड़ को गिरफ्तार किया जा चुका है, और उनकी संपत्तियों की कुल कीमत 122 करोड़ रुपए के करीब है।
तलाशी के दौरान, ऐसे प्रमाण मिले हैं जो दिखाते हैं कि इस सिंडिकेट के सदस्यों को अवैध खनन से बड़ी मात्रा में नकदी प्राप्त हो रही थी। इस मामले में विशेष न्यायालय, अंबाला के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की गई है, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान दिया गया है।