क्या इटली में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर मेलोनी का एक्शन प्रभावी होगा?
सारांश
Key Takeaways
- महिलाओं की हत्या को क्रिमिनल लॉ में शामिल किया गया है।
- उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया गया है।
- महिलाओं के खिलाफ जेंडर आधारित अपराध पर कड़े कदम उठाए जाएंगे।
- सत्ता और विपक्ष दोनों ने इस कानून का समर्थन किया है।
- महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता बढ़ाई जाएगी।
नई दिल्ली, 26 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। इटली के सदन ने मंगलवार को एक नया कानून पारित किया है, जिसके तहत महिलाओं की हत्या को क्रिमिनल लॉ में शामिल किया गया है।
इटली की संसद ने महिलाओं की हत्या, जिसे फेमिसाइड कहा जाता है, के मामलों में उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया है।
यह महत्वपूर्ण निर्णय यूएन जनरल असेंबली द्वारा महिलाओं के खिलाफ हिंसा समाप्त करने के लिए मनाए जाने वाले इंटरनेशनल डे के अवसर पर लिया गया।
इस कानून को पारित करने में इटली के सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों का समर्थन मिला है, और इसे कुल 237 वोटों से मंजूरी दी गई है। जॉर्जिया मेलोनी की कंजर्वेटिव सरकार के समर्थन से बने इस कानून में महिलाओं को लक्षित करके की गई हत्याओं और अन्य हिंसा की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
इस कानून में किसी महिला का पीछा करना और रिवेंज पोर्न जैसे जेंडर आधारित अपराधों के खिलाफ कड़े कदम उठाए गए हैं।
इसी संदर्भ में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने मंगलवार को कहा, “हमने एंटी-वायलेंस सेंटर और शेल्टर के लिए फंडिंग दोगुनी कर दी है, एक आपातकालीन हॉटलाइन को बढ़ावा दिया है और नई शिक्षा और अवेयरनेस बढ़ाने वाली गतिविधियाँ शुरू की हैं। ये सभी ठोस कदम हैं, लेकिन हमारा काम यहीं खत्म नहीं होता। हमें हर दिन और अधिक प्रयास करने होंगे।”
2023 में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट गिउलिया सेचेटिन की हत्या और इटली में पुरुष-प्रधान संस्कृति में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कारणों पर बड़े पैमाने पर सार्वजनिक विरोध और बहस जैसे अन्य हाई-प्रोफाइल मामले इस कानून के लिए प्रेरणा बने हैं।
इटली की संसद में विपक्षी दलों ने इस कानून का समर्थन किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि सरकार का तरीका केवल समस्या के आपराधिक पहलू पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जबकि आर्थिक और सांस्कृतिक मतभेदों को अनदेखा किया गया है। इटली की स्टैटिस्टिक्स एजेंसी आईस्टेट ने 2024 में 106 फेमिसाइड के मामले दर्ज किए, जिनमें से 62 मामले ऐसे थे जो महिलाओं के पार्टनर या पूर्व-पार्टनर द्वारा किए गए थे।